बैल चोरी के मामले में 35 साल बाद आया फैसला
जागरण संवाददाता गाजीपुर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी घनश्याम शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार
जागरण संवाददाता, गाजीपुर : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी घनश्याम शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को बैल चोरी के 35 साल पुराने मामले में दो आरोपितों को पांच साल की कैद व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
गहमर थाना क्षेत्र के मनिया निवासी एजाज खां ने तहरीर दी थी कि दो मई 1986 की आधी रात नींद खुलने पर टार्च की रोशनी में देखा कि गांव के असलम खां, असरफ खां, नसीम खां व जमील खां उसके दो बैल को खोल कर ले जा रहे थे। उनके हाथों में बंदूक व कट्टा भी था। इसके कारण शोर नहीं किया। तहरीर पर आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
इस दौरान आरोपित असलम खां व जमील खां की मृत्यु हो गई। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार ने कुल चार गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।