जिले में दो माह के लिए धारा-144 लागू

क्रिसमय डे नव वर्ष मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए अपर जिलाधिकारी ने जनपद में धारा 144 लागू किया है। यह 25 नवंबर से दो माह तक रहेगा।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 27 Nov 2021 06:02 PM (IST) Updated:Sat, 27 Nov 2021 06:02 PM (IST)
जिले में दो माह के लिए धारा-144 लागू
जिले में दो माह के लिए धारा-144 लागू

जासं, गाजीपुर : क्रिसमय डे, नव वर्ष, मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए अपर जिलाधिकारी ने जनपद में धारा 144 लागू किया है। यह 25 नवंबर से दो माह तक रहेगा। उन्होंने बताया कि उक्त त्योहारों के अवसर पर कहीं-कहीं मेला का आयोजन भी होता है। कभी-कभी शांति व कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान में जनपद में विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना-प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सबको सकुशल एवं शांति पूर्वक सम्पन्न कराने को निषेधाज्ञा लागू किया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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