मां व भाइयों को मुआवजा का हिस्सा देने का आदेश

निर्माणाधीन वाराणसी -गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिग्रहित करदह कैथवली गांव के एक मकान का मुआवजा 26 लाख 44 हजार रुपये चार हिस्सेदारों में एक को ही भुगतान किया गया है। इस मामले में अपर जिलाधिकारी ने मुआवजा राशि लेने वाले शिवकुमार चौहान को अपने दो भाइयों एवं मां को भी धनराशि का 1/3 अंश देने के लिए नोटिस जारी की है। करदह कैथवली गांव निवासी स्व. रामकिशुन चौहान द्वारा निर्मित मकान फोरलेन निर्माण कार्य में अधिग्रहित किया गया था।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 25 Aug 2019 08:26 PM (IST) Updated:Sun, 25 Aug 2019 08:26 PM (IST)
मां व भाइयों को मुआवजा का हिस्सा देने का आदेश
मां व भाइयों को मुआवजा का हिस्सा देने का आदेश

जासं, मरदह (गाजीपुर) : निर्माणाधीन वाराणसी -गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिग्रहित करदह कैथवली गांव के एक मकान का मुआवजा 26 लाख 44 हजार रुपये चार हिस्सेदारों में एक को ही भुगतान किया गया है। इस मामले में अपर जिलाधिकारी ने मुआवजा राशि लेने वाले शिवकुमार चौहान को अपने दो भाइयों एवं मां को भी धनराशि का 1/3 अंश देने के लिए नोटिस जारी की है। करदह कैथवली गांव निवासी स्व. रामकिशुन चौहान द्वारा निर्मित मकान फोरलेन निर्माण कार्य में अधिग्रहित किया गया था। रामकिशुन चौहान के मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी सुरसतिया एवं पुत्र शिवकुमार, बिजली, सीताराम के नाम उक्त भूखंड में सक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। सीताराम द्वारा उक्त मकान स्वयं के द्वारा निर्मित बताने पर 26 लाख 44 हजार रुपये मुआवजा राशि सीताराम चौहान के बैंक खाते में भेज दिया गया था। चार लोगों के हिस्से का रुपये एक ही व्यक्ति को देने पर शिवकुमार चौहान, बिजली चौहान एवं उसकी मां सुरसतिया देवी ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देने के साथ ही इलाहाबाद न्यायालय में अपील की थी।

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