दहेज हत्या में पति व ससुर को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता गाजीपुर गुरुवार को दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति व ससुर को आजी

By JagranEdited By: Publish:Fri, 17 Sep 2021 06:51 PM (IST) Updated:Fri, 17 Sep 2021 06:51 PM (IST)
दहेज हत्या में पति व ससुर को आजीवन कारावास
दहेज हत्या में पति व ससुर को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, गाजीपुर : गुरुवार को दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति व ससुर को आजीवन कारावास से दंडित किया। प्रत्येक को 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सास को तीन साल की कैद व छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम संजय कुमार यादव की अदालत ने सुनाया।

दिलदारनगर के वार्ड नंबर 11 कस्बा के बंटी कुमार गुप्ता ने अपनी बहन प्रिया गुप्ता की शादी रेवतीपुर थाना गांव उतरौला के राजू गुप्ता के साथ 3 जून 2016 को की थी। शादी में साम‌र्थ्य अनुसार दान दिया था। पति राजू बाइक की मांग को लेकर बराबर दबाव बनाता रहता था और सभी ससुरालीजन प्रिया को प्रताड़ित करते थे। 27 फरवरी 2017 को करीब नौ बजे प्रिया ने फोन से मायके वालों को सूचना दी कि पति राजू गुप्ता, ससुर गनपत शाह, सास माना देवी ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाने का प्रयास किया।

सूचना के बाद बंटी जब अपनी बहन के ससुराल पहुंचा,तब पता चला कि उसकी बहन का इलाज जिला अस्पताल में हो रहा है। इलाज के दौरान ही उसका मजिस्ट्रेट ने बयान भी लिया। बाद में प्रिया की मौत हो गई। बंटी की तहरीर पर रेवतीपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। इस दौरान विचारण सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कुल 11 गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया।

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