मारपीट में पिता-पुत्र सहित चार को चार वर्ष की सजा

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी चंद्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने बुधवार।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 21 Oct 2021 08:38 PM (IST) Updated:Thu, 21 Oct 2021 08:38 PM (IST)
मारपीट में पिता-पुत्र सहित चार को चार वर्ष की सजा
मारपीट में पिता-पुत्र सहित चार को चार वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता, गाजीपुर : विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी चंद्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने बुधवार की देर शाम मारपीट के 19 साल पुराने मामले में पिता पुत्र सहित चार लोगों को चार साल की सजा व सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं फैसले के समय दो लोगों के उपस्थित नहीं रहने पर उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करते हुए कुर्की का आदेश दिया है।

सादात थाना के भीखमपुर निवासी शिवचंद उर्फ सोचन ने थाने में तहरीर दी थी कि 30 जून 2002 को वह अपने खेत में धान रोप रहे थे। उसी समय गांव के ही नारायन सिंह चौहान, सावर सिंह चौहान व उनका लड़का गुददन सिंह चौहान एवं नारायन सिंह चौहान का लड़का बबलू सिंह चौहान आकर जाति सूचक गाली देते हुए लाठी-डंडे और फावड़े से मारने लगे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। विवेचना उपरांत आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी ने कुल छह गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद फैसले के समय आरोपित सावर सिंह चौहान व बबलू सिंह चौहान के उपस्थित न रहने से उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट व कुर्की का आदेश दिया है।

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