खाद्य व्यवसायियों को बिल पर देना होगा फूड लाइसेंस नंबर
खाद्य व्यवसायियों को अब अपने बिल पर खाद्य विभाग का फूड लाइसेंस नंबर ।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर : खाद्य व्यवसायियों को अब अपने बिल पर खाद्य विभाग का फूड लाइसेंस नंबर देना अनिवार्य होगा। यह नियम पहली अक्टूबर से लागू हो रहा है। इससे जांच के बाद खाद्य विभाग के द्वारा व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी होगी। इस संबंध में खाद्य विभाग अभियान चलाकर सभी दुकानदारों को जानकारी दे रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग लाइसेंस ले सकें।
खाद्य सुरक्षा नियामक ने खाद्य व्यापार परिचालकों के लिए इस साल एक अक्टूबर से नकद रसीदों या खरीद चालान पर लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इस संबंध में एक ताजा आदेश जारी किया है। चूंकि विशिष्ट जानकारी की कमी के कारण शिकायतें अनसुलझी रहती हैं, इस कदम से उन उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी, जो लाइसेंस नंबर का उपयोग करके किसी विशेष खाद्य व्यवसाय के खिलाफ आनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नियामक ने कहा कि लाइसेंस नंबर का उल्लेख करने से समग्र जागरूकता में भी सुधार होगा। उसने कहा कि यदि लाइसेंस नंबर का उल्लेख नहीं किया गया, तो यह खाद्य व्यवसाय द्वारा गैर-अनुपालन या पंजीकरण नहीं होने का संकेत देगा। वर्तमान में लाइसेंस नंबर को पैकेज्ड फूड लेबल पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है, लेकिन यह समस्या विशेष रूप से रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों, कैटरर्स, यहां तक कि खुदरा स्टोर जैसे प्रतिष्ठानों के मामले में आती है।
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- बिल पर खाद्य फूड लाइसेंस नंबर देने से डुप्लीकेसी पर रोक लगेगी। लाइसेंस नंबर का उल्लेख करने से समग्र जागरूकता में भी सुधार होगा। यदि उसका उल्लेख नहीं किया गया है तो यह खाद्य व्यवसाय द्वारा गैर-अनुपालन या लाइसेंस नहीं होने का संकेत देगा।
- अजीत कुमार मिश्र, अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन।