कोविड-19 से मृत्यु की अनुग्रह राशि के लिए करें आवेदन

कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम परिजन।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 09 Dec 2021 06:20 PM (IST) Updated:Thu, 09 Dec 2021 06:20 PM (IST)
कोविड-19 से मृत्यु की अनुग्रह राशि के लिए करें आवेदन
कोविड-19 से मृत्यु की अनुग्रह राशि के लिए करें आवेदन

जागरण संवाददाता, गाजीपुर : कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम परिजनों को 50 हजार की अनुग्रह सहायता राशि आवेदन करने पर उनके बैंक खाते में सीधे भेजी जानी है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि मृतक के परिजन कलेक्ट्रेट में स्थित कोविड-19 के लिए सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल में हार्डकापी में आवेदन दे सकते हैं। हार्डकापी में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक को प्राप्ति रसीद दी जाएगी।

मृतक के परिजन राहत आयुक्त कार्यालय आनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का प्रिट आउट प्राप्त किया जा सकता है। आवेदक को कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र व आवेदक के बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति संलग्न अपलोड करनी होगी। आवेदक को आनलाइन या हार्ड कापी में से केवल एक ही माध्यम से आवेदन करना है। समस्त संलग्नकों सहित आवेदन 30 दिन के अंदर अनुग्रह सहायता राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रेषित की जाएगी। आवेदन करने में या आवेदन से संबंधित कोई समस्या शिकायत होने पर राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम के टोल फ्री नं. 1070 पर फोन कर या जनपद के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से संपर्क कर जानकारी ले सकते है।

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