अखिलेश दुबे हत्याकांड के आरोपित को आजीवन कारावास
अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय दुर्गेश की अदालत ने बुधवार को करंडा के बहुचर्चित अखिलेश कुमार दुबे हत्याकांड के अभियुक्त विशाल यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पांच लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं अर्थदंड की धनराशि से चार लाख रुपये मृतक के माता को देने का आदेश दिया है। करंडा थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव निवासी अमरनाथ दुबे ने तहरीर दी थी कि 15 जनवरी 2008 को शाम छह बजे उनका लड़का अखिलेश कुमार दुबे घर से शौच के लिए मशीन पर गया था।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर : अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय दुर्गेश की अदालत ने बुधवार को करंडा के बहुचर्चित अखिलेश कुमार दुबे हत्याकांड के अभियुक्त विशाल यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पांच लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं अर्थदंड की धनराशि से चार लाख रुपये मृतक के माता को देने का आदेश दिया है।
करंडा थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव निवासी अमरनाथ दुबे ने तहरीर दी थी कि 15 जनवरी 2008 को शाम छह बजे उनका लड़का अखिलेश कुमार दुबे घर से शौच के लिए मशीन पर गया था। दूसरे दिन सुबह गांव के ही खेत में उसका शव मिला। उसका लड़का विशाल यादव का अच्छा मित्र था, दोनों साथ साथ रहते थे। वादी की तहरीर पर विशाल पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस विवेचना के दौरान बट्टन उर्फ रणविजय सिंह का भी नाम प्रकाश में आया। दोनों आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने कुल छह गवाहों के पेश किया। सभी ने अपना-अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने बट्टन उर्फ रणविजय सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वहीं विशाल यादव को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।