ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया जल्द होगी ऑनलाइन
प्रदेश में सबसे पहले गाजियाबाद नगर निगम यह व्यवस्था करने जा रहा है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : नगर निगम से जारी होने वाले ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया जल्द ही ऑनलाइन कर दी जाएगी। प्रदेश में सबसे पहले गाजियाबाद नगर निगम यह व्यवस्था करने जा रहा है। निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि इस पर तेजी से काम चल रहा है। हम जल्द ही ट्रेड लाइसेंस पाने या लाइसेंस के रिनीवल की प्रक्रिया ऑनलाइन कर देंगे।
नगर निगम अधिनियम के तहत इसके क्षेत्र में चलने वाले किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को अपने संबंधित विभागों के साथ नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। इस अधिनियम के तहत पशुपालन से लेकर तांगा, हेयर सैलून, शराब की दुकान, फाइनेंस व इंश्योरेंस कंपनियों के कार्यालय, होटल, बैंक्वेट हॉल, मीट शॉप, अस्पताल, क्लीनिक, रिक्शा व ऑटो समेत 39 तरह के व्यवसाय के लिए नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। 10 रुपये लेकर 12 हजार रुपये सालाना की फीस देनी होती है। यह अधिनियम पहले से है, लेकिन ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया बीते साल से ही शुरू की गई है।
अभी तक सभी लोगों को कार्यालय में जाकर ही आवेदन करना पड़ता है। इस वित्तीय वर्ष में करीब 250 आवेदन नगर निगम को मिले हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नगर निगम ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की तैयारी कर ली है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इसके लिए अलग वेबसाइट लॉन्च की जाएगी या नगर निगम की वेबसाइट पर ही ट्रेड लाइसेंस का विकल्प दिया जाएगा। ट्रेड लाइसेंस लगभग सभी तरह के प्रतिष्ठानों के लिए जरूरी है। इसके लिए लगने वाला शुल्क साफ-सफाई, नाली व सीवर की सुविधा के लिए है, जो नगर निगम की ओर से दी जाती हैं। इस प्रक्रिया को जल्द ही ऑनलाइन कर दिया जाएगा।
- डॉ. संजीव सिन्हा, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम।