कर निर्धारण नहीं होने वाले भवनों को ही राहत

जासं गाजियाबाद नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में संपत्ति कर के दायरे में दी गई राह

By JagranEdited By: Publish:Thu, 04 Mar 2021 09:53 PM (IST) Updated:Thu, 04 Mar 2021 09:53 PM (IST)
कर निर्धारण नहीं होने वाले भवनों को ही राहत
कर निर्धारण नहीं होने वाले भवनों को ही राहत

जासं, गाजियाबाद : नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में संपत्ति कर के दायरे में दी गई राहत उन भवन स्वामियों के लिए है, जिनके भवनों पर अब तक कर निर्धारण की कार्यवाही नहीं की गई है। इनमें मुख्य तौर पर सिकरोड, दुहाई, मकनपुर, भोपुरा, नायफल, महरौली, रईसपुर, बागू सहित अन्य क्षेत्र में निर्मित आवासीय एवं अनावासीय भवन शामिल हैं। यहां पर आवासीय भवनों पर 2020-21 से और अनावासीय भवनों पर 2019-20 से की गणना को प्रभावी मानते हुए कर निर्धारण की कार्यवाही की जाएगी।

नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि जिन भवनों पर अब तक कर निर्धारण की कार्यवाही की जा चुकी है या नोटिस जारी किए जा चुके हैं, उन पर जारी नोटिसों के अनुसार ही कार्यवाही करते हुए संपत्ति कर जमा किया जाना है। कार्यकारिणी समिति का निर्णय निर्गत नोटिसों व संपत्ति कर बिलों के जमा करने की प्रक्रिया पर प्रभावी नहीं होगा। यूजर चार्ज की वसूली के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि जिन वार्डों, मोहल्लों में कूड़ा संग्रहण के लिए डोर-टू-डोर गाड़ियां विगत वर्षों का निर्गत बिलों के अनुसार ही भुगतान किया जाना है। जिन वार्डों में कूड़ा संग्रहण के लिए डोर-टू-डोर गाड़ियां जाना अब शुरू हुई हैं। उन क्षेत्रों से यूजर चार्ज वित्तीय वर्ष 2020-21 से जमा किया जाएगा।

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