15 फीसद टैक्स बढ़ाने का विरोध
जासं गाजियाबाद नगर निगम द्वारा 15 फीसद संपत्ति कर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में सबसे
जासं, गाजियाबाद : नगर निगम द्वारा 15 फीसद संपत्ति कर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा भार कमर्शियल करदाताओं पर पड़ेगा। लाकडाउन के कारण पिछले साल भी व्यापार पर असर पड़ा था और इस साल भी बीते एक माह से ज्यादातर दुकानें और प्रतिष्ठान बंद पड़े हैं। यही वजह है कि एक साथ 15 फीसद संपत्ति कर बढ़ाने का विरोध हो रहा है। पार्षदों के साथ ही व्यापारी भी नगर निगम अधिकारियों से हाउस टैक्स न बढ़ाने की मांग की है। कुल करदाता - 3.64 लाख
कमर्शियल भवन - 26,220
कमर्शियल भवनों पर लगने वाला संपत्ति कर- पांच हजार से 15 लाख सालाना मोहननगर जोन
कुल भवन - 76,832
आवासीय भवन - 70,417
गैर आवासीय भवन - 6,415 कविनगर जोन
कुल भवन- 50,025 भवन
आवासीय भवन - 47140
गैर आवासीय भवन - 2885 विजयनगर जोन
कुल भवन- 47,499 भवन
आवासीय भवन- 44,179
गैर आवासीय भवन - 3, 320 सिटी जोन
कुल भवन- 68,929
आवासीय भवन - 61,799
गैर आवासीय भवन - 7,130 वसुंधरा जोन
कुल भवन - 1,21,409
आवासीय भवन - 1,14, 939
गैर आवासीय भवन - 6,470 एक जून से जारी होंगे बिल :
एक जून से हाउस टैक्स के बिल पांचों जोन से जारी होने लगेंगे। करीब ढाई लाख करदाता ऐसे हैं जिनका हाउस टैक्स ढाई हजार से तीन हजार रुपये आता है। एक साथ 15 फीसद हाउस टैक्स बढ़ने से करदाताओं को भी परेशानी होगी। इसलिए बढ़ा रहे हाउस टैक्स:
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संजीव सिन्हा का कहना है कि 2018 से संपत्ति कर नहीं बढ़ाया गया है। सदन में पूर्व में प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें दो साल पर 10 फीसद हाउस टैक्स बढ़ाया जाना तय हुआ है। इस वजह से इस बार एक साथ 15 फीसद हाउस टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। परिचर्चा नगर निगम के 15 फीसदी गृहकर बढ़ाने के फैसले का पार्षद विरोध कर रहे हैं। इस समय टैक्स नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। कई लोगों के रोजगार चले गए हैं, व्यापार ठप हैं। इस समय नगर निगम को लोगों की मदद के लिए खड़े होना चाहिए।
- मनोज चौधरी, पार्षद लोगों के पास पैसा है नहीं, व्यापार बंद हैं। हाउस टैक्स बढ़ाने का इस समय निर्णय लेना व्यापारियों के साथ ही जनता पर दोहरी मार है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
- प्रदीप गुप्ता, संयोजक, व्यापारी एकता समिति सदन के निर्णय के आधार पर ही 15 फीसदी हाउस टैक्स बढ़ाया जा रहा है। करदाता समय पर बिल जमा कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।
- आशा शर्मा, महापौर