संपत्ति कर का चेक बाउंस होने पर गैर जमानती वारंट जारी

जागरण संवाददाता साहिबाबाद चेक बाउंस होने पर कोर्ट ने एक बैंक्वेट हाल के मालिक के खि

By JagranEdited By: Publish:Fri, 26 Nov 2021 10:37 PM (IST) Updated:Fri, 26 Nov 2021 10:37 PM (IST)
संपत्ति कर का चेक बाउंस होने पर गैर जमानती वारंट जारी
संपत्ति कर का चेक बाउंस होने पर गैर जमानती वारंट जारी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद : चेक बाउंस होने पर कोर्ट ने एक बैंक्वेट हाल के मालिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट और पांच बैंक्वेट हाल के मालिक की पत्नी के खिलाफ शमन जारी किया है। दोनों आरोपितों ने साल 2018-19 में नगर निगम को संपत्ति कर के चेक दिए थे, जो बाउंस हो गए थे। अब नगर निगम के अफसरों ने कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई का खाका खींच दिया है।

कौशांबी स्थित एंजल माल में पंकज जैन का एक बैंक्वेट हाल और डीवी जैन के पांच बैंक्वेट हाल हैं। दोनों संपत्ति कर जमा करने में लापरवाही कर रहे थे। साल 2018-19 में निगम ने बैंक्वेट हाल को सील कर दिया था। कार्रवाई से बचने के लिए पंकज जैन के नाम से 12 चेक और डीवी जैन की पत्नी सीमा जैन के नाम से 12 चेक नगर निगम को दिए गए, जो बैंक में बाउंस हो गए थे। नगर निगम ने एसीजेएम कोर्ट में केस दायर किया था। कोरोना की वजह से केस की सुनवाई बीच में लटक गई थी। कोरोना पर नियंत्रण होने पर फिर सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने सीमा जैन के खिलाफ शमन और पंकज जैन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए है। इस संबंध में नगर निगम के वसुंधरा जोनल प्रभारी सुनील राय ने बताया कि उन्हें गैर जमानती वारंट जारी होने की कापी मिल गई है। पंकज जैन पर 1.14 करोड़ और डीवी जैन पर 1.44 करोड़ रुपये बकाया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार वह आगे की कार्रवाई करेंगे।

chat bot
आपका साथी