Ghaziabad Viral Video: थाने में हाजिर नहीं होने पर क्या यूपी पुलिस करेगी मनीष माहेश्वरी की गिरफ्तारी !

Ghaziabad Viral Video गाजियाबाद पुलिस ने बुजुर्ग के वीडियो को वायरल करने और विवादित पोस्ट को न हटवाने पर ट्विटर समेत नौ के खिलाफ 153 153ए 295ए 505 120बी और 34 आइपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी।

By Jp YadavEdited By: Publish:Thu, 24 Jun 2021 12:34 PM (IST) Updated:Thu, 24 Jun 2021 12:34 PM (IST)
Ghaziabad Viral Video: थाने में हाजिर नहीं होने पर क्या यूपी पुलिस करेगी मनीष माहेश्वरी की गिरफ्तारी !
Ghaziabad Viral Video: थाने में हाजिर नहीं होने पर क्या यूपी पुलिस करेगी मनीष माहेश्वरी की गिरफ्तारी !

गाजियाबाद [अजय सक्सेना]। ट्विटर पर दबाव बनाने के लिए पुलिस ने कानूनी दांव-पेच का सहारा लिया है। जिसके बाद ट्विटर के एमडी लोनी बार्डर थाने आने को मजबूर हो गए हैं। यदि अब भी वह थाने नहीं आते हैं तो पुलिस न्यायालय से वारंट निकलवाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी।

क्या था पहला नोटिस

पुलिस ने बुजुर्ग के वीडियो को वायरल करने और विवादित पोस्ट को न हटवाने पर ट्विटर समेत नौ के खिलाफ 153, 153ए, 295ए, 505, 120बी और 34 आइपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी।

पुलिस ने ट्विटर को धारा 160 के तहत नोटिस भेजकर विवेचना में मदद करने की बात कही थी। साथ ही बयान दर्ज कराने के लिए लोनी बॉर्डर थाने आने के निर्देश दिए थे, लेकिन ट्विटर ने पल्ला झाड़ते हुए नोटिस का जवाब पुलिस को भेजा दिया था।

दूसरे नोटिस में क्या बदला

नोटिस के बावजूद बयान दर्ज कराने लोनी बार्डर थाने न आने पर पुलिस ने कानूनी दांव-पेच खेला। ट्विटर के एमडी पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए धारा 41ए के तहत नोटिस भेज कर पुलिस जांच में सहयोग करने और बयान दर्ज कराने की बात कही। यदि अब भी बयान देने नहीं आते हैं तो पुलिस न्यायालय से वारंट निकलवाकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के डर से एमडी मनीष माहेश्वरी बृहस्पतिवार लोनी बॉर्डर थाने आ रहे हैं। वहीं, अगर वह नहीं आए तो गाजियाबाद पुलिस रणनीति बदलते हुए गिरफ्तारी पर भी विचार कर सकती है।

क्या है 41ए

जिन मामलों में सात साल या इससे कम वर्ष की सजा होती है। ऐसे मामलों में पुलिस आरोपित को नोटिस देकर बुलाती है। यदि आरोपित नोटिस का जवाब नहीं देता है या नोटिस का पालन नहीं करता है या जांच में सहयोग नहीं करता तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज सकती है। - अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार, अध्यक्ष, लोनी बार एसोसिएशन

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