अनलॉक हुआ गाजियाबाद, जानिए क्या खुलेगा और किस पर अभी रहेगी पाबंदी, वीकेंड कर्फ्यू रहेगा जारी

जिले में सक्रिय केसों की संख्या 600 से नीचे जाकर रविवार को 496 पर पहुंच गई है। ऐसे में जिले को अनलॉक कर दिया गया है। लेकिन बंदिशें भी लगाई गई हैं जिससे की संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Publish:Sun, 06 Jun 2021 06:27 PM (IST) Updated:Sun, 06 Jun 2021 06:27 PM (IST)
अनलॉक हुआ गाजियाबाद, जानिए क्या खुलेगा और किस पर अभी रहेगी पाबंदी, वीकेंड कर्फ्यू रहेगा जारी
शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और शनिवार-रविवार तक साप्ताहंत लॉकडाउन जारी रहेगा।

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। जिले में सक्रिय केसों की संख्या 600 से नीचे जाकर रविवार को 496 पर पहुंच गई है। ऐसे में जिले को अनलॉक कर दिया गया है। लेकिन बंदिशें भी लगाई गई हैं, जिससे की संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जिले में शाम को सात बजे से सुबह सात बजे तक रोजाना नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और शनिवार-रविवार तक साप्ताहंत लॉकडाउन जारी रहेगा। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग माल पूरी तरह बंद रहेंगे।

शादी समारोह में 25 व्यक्तियों के शामिल होने का प्रविधान रहेगा।अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।दुकानें खुलेंगी लेंकिन दो गज की दूरी, मास्क लगाने और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।कोरेाना के अभियान से जुड़े फ्रंट लाइन सरकारी विभागों में पूर्ण अनुपस्थिति रहेगी ।प्राइवेट कार्यालयों में 50 फीसद स्टाफ आएगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएगी।औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे और कर्मचारियों को आइडी कार्ड दिखाने पर आवागमन की छूट रहेगी।सब्जी मंडियां खुली रहेंगी लेकिन जहां घनी आबादी वाले स्थानों पर सब्जी मंडियां लगती हैं उनको खुले स्थानों पर लगाया जाएगा। सब्जी मंडियों में भी कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएगी।रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। जिससे की लक्षणयुक्त मरीज को उपचार के लिए भेजा जा सके।स्कूल, कालेज और शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। आनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी।बैंक, बीमा कंपनियां, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं और कार्यालय खुलेंगे।रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन वहां से सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति होगी। हाइवे और एक्सप्रेस-वे के किनारे ठेले, ढाबे खोलने की अनुमति होगी। कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा।ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय , लाजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय, वेयर हाउस को खोलने की अनुमति होगी।उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी की निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाए। स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी। दोपहिया वाहनों की निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलाने की अनुमति होगी। तीन पहिया में दो और चार पहिया वाहन में चार सवारियों के बैठने की अनुमति होगी।

जिलाधिकारी का बयान

जिले को अनलॉक कर दिया गया है लेकिन सभी लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक रहना होगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा, ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी।

- राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी

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