Muradnagar Roof Collapse: अंत्येष्टि स्थल पर हुए हादसे की जांच करने मुरादनगर पहुंची SIT
अंत्येष्टि स्थल पर हुए हादसे के बाद प्रदेश सरकार ने एसआइटी को जांच सौंपी थी। इस मामले में जिलाधिकारी द्वारा एक जांच टीम भी बनाई गई है जो आज अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगी। इसके अलावा अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन संतोष कुमार इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं।
गाजियाबाद, अभिषेक सिंह। उखलारसी गांव स्थित अंत्येष्टि स्थल में हुए हादसे की जांच करने के लिए शुक्रवार को एसआइटी (स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम) मुरादनगर पहुंची। टीम ने अंत्येष्टि स्थल पहुंचकर घटनास्थल के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा टीम ने हादसे के पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना। टीम ने हादसे के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराने वाले दीपक के घर जाकर उनसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली।
प्रदेश सरकार ने एसआइटी को सौंपी जांच
अंत्येष्टि स्थल पर हुए हादसे के बाद प्रदेश सरकार ने एसआइटी को जांच सौंपी थी। इस मामले में जिलाधिकारी द्वारा एक जांच टीम भी बनाई गई है, जो आज अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगी। इसके अलावा अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन संतोष कुमार वैश्य इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं।
क्या है पूरा मामला
तीन जनवरी को मुरादनगर के उखलारसी में अंत्येष्टि स्थल की गैलरी की छत गिरने के कारण 24 लोगों की मौत हो गई थी। मुरादनगर थाने में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में मुरादनगर नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी (ईओ) निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष और ठेकेदार अजय त्यागी को नामजद किया था। आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
निलंबित ईओ की जमानत अर्जी खारिज
मुरादनगर थाना क्षेत्र के गांव उखरालसी में अंत्येष्टि स्थल में हुए हादसे की आरोपित निलंबित अधिशासी अधिकारी (ईओ) निहारिका चौहान की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। अभी उनको जेल में ही रहना होगा। निहारिका की जमानत के लिए उनके अधिवक्ता ने बृहस्पतिवार को अदालत में याचिका डाली गई, जिस पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
उखलारसी में हुए हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई थी। मुरादनगर थाने में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में मुरादनगर नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी (ईओ) निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष और ठेकेदार अजय त्यागी को नामजद किया था। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर अगले दिन कोर्ट के आदेश पर डासना जेल भेज दिया था। जेल में बंद अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह की ओर से अधिवक्ता मनोज सिसौदिया ने बृहस्पतिवार को जमानत अर्जी डाली थी। उन्होंने जमानत अर्जी खारिज होने की जानकारी दी है।
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