Noida & Ghaziabad Lockdown New Guidelines: लाॅकडाउन के दौरान बढ़ी सख्ती, जरूरी सेवाओं के लिए जारी होंगे E-Pass
Noida Ghaziabad Lockdown New Guidelines कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए आगामी 6 मई यानी बृहस्पतिवार सुबह तक चलने वाले लॉकडाउन के दौरान संख्ती और बढ़ा दी गई है। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है लेकिन इसके लिए ई-पास जारी किए जाएंगे।
नोएडा/गाजियाबाद, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले उत्तर प्रदेश के शहरों में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए आगामी 6 मई यानी बृहस्पतिवार सुबह तक चलने वाले लॉकडाउन के दौरान संख्ती और बढ़ा दी गई है। हालांकि, इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है, लेकिन इसके लिए ई-पास जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के दिल्ली से सटे नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में घोषित लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शासन ने पिछले वर्ष की तरह एक बार फिर ई-पास जारी करने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार के मुताबिक, शासनादेश के बाद आम लोग चिकित्सा सेवाएं हासिल करने के लिए ई-पास का आवेदन कर सकते हैं। जिले की सीमा के भीतर ई-पास जारी करने के लिए उपजिलाधिकारी तथा प्रदेश की सीमा के भीतर ई-पास जारी करने के लिए डीएम की ओर से नामित अपर जिलाधिकारी अधिकृत होंगे।
जिलास्तर पर भी जारी होंगे ई-पास
आम जन जरूरी सेवाएं पाने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। आवेदककर्ता rahat.up.nic.in पर मुहैया कराए गए लिंक के माध्यम ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। ई-पास पोर्टल पर संस्थागत पास का भी प्रविधान है। इसके तहत एक संस्था आवेदक सहित पांच कर्मियों के लिए पास का आवेदन कर सकती है। आवेदन के बाद प्रशासनिक अधिकारी ऑनलाइन आवेदनों का परीक्षण व सत्यापन अधिकृत करेंगे। आवेदनों को परीक्षण के बाद स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाएगा। इसकी सूचना ऑनलाइन के जरिये आवेदनकर्ता को दे दिया जाएगा।
ई-पास से जुड़ी खास बातें
यहां पर यह भी बता दें के ई-पास के आवेदन संबंधी को समस्या है तो इसके निदान के लिए विशेष सचिव, राजस्व विभाग रामकेवल के मोबाइल नंबर 9411006000, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट चंद्रकांत के मोबाइल नंबर 9988514423, वाट्सएप नंबर 9454411081 तथा राहत आयुक्त कार्यालय के नंबर 0522-2238200 पर संपर्क किया जा सकता है।
यह भी जानें
न करें ऐसी गलती सुबह 11:00 बजे के बाद आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित। शुक्रवार शाम 6 से सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। सड़कों पर निकले और बाहर निकलने का सही कारण नहीं होने पर चालान होगा। सब्जी, फल, दूध और किराना की दुकानों को छोड़कर अन्य कोई दुकान नहीं खुल सकेगी। ऐसे में आदेश का उल्लंघन करना भारी पड़ेगा। बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा। विवाह में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं, 3 घंटे की अनुमति होगी सिर्फ।