पांच वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले किरायेदार को आजीवन कारावास
पांच वर्षीय बच्ची परिवार के साथ रहती थी। दो अगस्त 2018 की रात करीब आठ बजे उसके मकान में किराये पर रहने वाले दीपक ने जबरन कमरे में खींच लिया था। दीपक पेशे से ड्राइवर है। कमरे में उसने बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की।
गाजियाबाद [विवेक त्यागी]। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट हर्षवर्द्धन की अदालत ने पांच वर्षीय मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने के मामले में दोषी किरायेदार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ में उस पर 1.60 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि में से 1.25 लाख रुपये मृतका के स्वजन को देने के आदेश अदालत ने दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि मामला खोड़ा थानाक्षेत्र का है। पांच वर्षीय बच्ची परिवार के साथ रहती थी। दो अगस्त 2018 की रात करीब आठ बजे उसके मकान में किराये पर रहने वाले दीपक ने जबरन कमरे में खींच लिया था। दीपक पेशे से ड्राइवर है। कमरे में उसने बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की। इसके बाद शव बोरे में बंद कर पड़ोसी की छत पर फेंक दिया था।
खास बात यह है कि बच्ची के रहस्यमय हालात में गायब होने पर जब उसके स्वजन उसे ढूंढ रहे थे तो दीपक वारदात को अंजाम देने के बाद देर रात में उनके साथ हो गया था। वारदात के अगले दिन वह कमरा बंद कर गायब हो गया था। तीन अगस्त 2018 को बच्ची का शव पड़ोसी की छत पर पड़े बोरे से बरामद हुए था। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने सात अगस्त 2018 को दीपक को गिरफ्तार किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को विशेष अदालत ने दीपक को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उपरोक्त जुर्माना लगाया।