Ghaziabad Coronavirus Alert ! गाजियाबाद में कब-कब खुलेंगी किराना, फल और सब्जी की दुकान; नोट कर लें टाइमिंग

दूध की दुकानों को खोलने का समय सुबह 7 से 10 बजे और फिर शाम 4 से 6 बजे करने का एलान किया है। इसके अलावा किराना फल सब्जी की दुकान खोलने का समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोलने का आदेश जारी किए हैं।

By Jp YadavEdited By: Publish:Sat, 08 May 2021 03:00 PM (IST) Updated:Sat, 08 May 2021 06:11 PM (IST)
Ghaziabad Coronavirus Alert ! गाजियाबाद में कब-कब खुलेंगी किराना, फल और सब्जी की दुकान; नोट कर लें टाइमिंग
Ghaziabad Coronavirus Alert ! जानिये- गाजियाबाद में दूध-सब्जी और किराना की दुकानें खोले जाने का नया समय, नोट कर लें

गाजियाबाद [शाहनवाज अली]। जिले में किराना, फल और सब्जी की दुकानें जबरन बंद कराए जाने से व्यापारियों के साथ ही आमजन के लिए भी यह राहत भरी खबर है। कार्यवाहक जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने व्यापारियों की मांग को देखते हुए दूध की दुकान व वितरण को सुबह-शाम एवं किराना, फल और सब्जी की दुकानों को सुबह चार घंटे खोलने के आदेश जारी किए हैं।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शुरूआत में शनिवार व रविवार को दवा, स्वास्थ्य, आवश्यक वस्तु व औद्योगिक गतिविधियों के अलावा जरूरी परिवहन संचालन को लेकर तमाम गतिविधियों के लिा सप्ताहांत लाकडाउन की घोषणा कर दी थी, जिसे बढ़ाकर सोमवार तक किया गया। इसके बाद संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 मई तक इसे बढ़ा दिया गया। इस बीच किराना के साथ सब्जी की दुकानों को खोलने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके चलते व्यापारियों व आमजन को खान-पान का सामान खरीदने में खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसे लेकर कुछ व्यापारी संगठनों ने जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक को मांग पत्र भेजकर खाद्य वस्तुओं की दुकानों को निर्धारित समय के लिए खोलने की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्यवाहक जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दूध की दुकान व दूध वितरण के लिए सुबह सात बजे से सुबह 10 बजे तक व शाम चार बजे से छह बजे तक का समय निर्धारित किया है। वहीं, किराना, फल, सब्जी की दुकानों को खोलने के लिए सुबह सात बजे से सुबह 11 बजे तक का समय निर्धारित करते हुए आदेश जारी किया है। यह रोस्टर रविवार से लागू हो जाएगा।

 

कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन जरूरी

व्यापारियों द्वारा की जा रही किराना, सब्जी और फल की दुकानें खोलने की मांग को जिला प्रशासन की ओर से मान लिया गया, लेकिन इसी के साथ ही हिदायत भी दी गई है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इसका उल्लंघन करने वाले व्यापारियों

के खिलाफ आपदा मोचन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

व्यापारियों ने जताया आभार

दुकान खोलने की मांग पूरी होने पर उन व्यापार संगठनों ने जिला प्रशासन का आभार जताया है, जो इसके लिए मांग कर रहे थे। व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी विपिन गोयल, संजय बिंदल आदि ने जिला प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि इससे व्यापारियों के साथ आमजन को राहत मिलेगी।

बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नोएडा-ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ में लॉकडाउन लगाया दिया गया है, जो सोमवार (10 मई) सुबह 7 बजे समाप्त होगा। इस दौरान लोग बेवजह अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। इस दौरान आदेश के मुताबिक, नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं, मास्क नहीं लगाने पर पहली बार में 1000 रुपये तो दूसरी बार में यही लापरवाही बरतने पर 10,000 जुर्माना वसूला जा रहा है। उधर, प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बेवजह घरों से बाहर न निकलें। इस दौरान जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

यहां पर बता दें कि गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में सोमवार सुबह 7 बजे लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि रविवार को संभवतया लॉकडाउन को बढ़ाने का एलान कर दिया जाए।

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