55 Hours Weekend Lockdown in Ghazibabad: मिनी लॉकडाउन के दौरान क्या करें-क्या नहीं, पढ़ें- पूरी खबर

55 Hours Weekend Lockdown in Ghazibabad वीकेंड मिनी लॉकडाउन सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान बिना वजह घरों से निकले की अनुमति नहीं होगी।

By JP YadavEdited By: Publish:Fri, 14 Aug 2020 04:30 PM (IST) Updated:Sat, 15 Aug 2020 08:06 AM (IST)
55 Hours Weekend Lockdown in Ghazibabad: मिनी लॉकडाउन के दौरान क्या करें-क्या नहीं, पढ़ें- पूरी खबर
55 Hours Weekend Lockdown in Ghazibabad: मिनी लॉकडाउन के दौरान क्या करें-क्या नहीं, पढ़ें- पूरी खबर

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। 55 Hours Weekend Lockdown in Ghazibabad:  कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, शुक्रवार रात को 10 बजे से गाजियाबाद में लॉकडाउन शुरू हो गया। यह वीकेंड मिनी लॉकडाउन सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान बिना वजह घरों से निकले की अनुमति नहीं होगी और ऐसे करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ सार्वजनिक स्थलों पर हर किसी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा और इसका उल्लंघन पर 500 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं, बिना किसी वजह से बाहर निकले लोगों की गाड़ियां तक जब्त हो सकती हैं और जुर्माना भी लगाया जाएगा। वही, जरूरी सेवाओं के लिए घरों से निकले लोगों को पुलिस द्वारा मांगे जाने पर पास दिखाना अनिवार्य होगा।

स्वाधीनता दिवस पर विद्यालय प्रबंधनों की ओर से तिरंगा फहराया जाएगा, लेकिन बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। वहीं, सरकारी स्कूलों में छुट्टी का एलान किया गया है। कुछ प्राइवेट स्कूलों ने ऑनलाइन स्वतंत्रता दिवस मनाया। धारा-144 लागू होने के चलते पांच से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे, ऐसे में लोग घरों में स्वतंत्रता दिवस मनाएं। घर से निकलते समय मास्क लगाएं और हर हाल में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करें।

इन्हें रहेगी राहत जरूरी सामानों की आपूर्ति पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल और हवाई यात्रा करने वाले लोगों पर प्रतिबंध नहीं होगा। मीडिया कर्मियों को छूट रहेगी। डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों को आने-जाने की छूट होगी। 
सफाई कर्मचारियों और स्वास्थ्यकर्मी प्रतिबंध से बेअसर रहेंगे।
नेशनल और राजमार्गों पर आवागमन पूर्व की तरह रहेगा।
हाईवे किनारे पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन यहां जाने वालों को मास्क लगाने के साथ शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। दूध और मेडिकल की शॉप खुलीं रहेंगी। निर्माण कार्यों पर खासतौर से हाई-वे के निर्माण कार्य प्रतिबंध से बाहर रहेंगे। 

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