20 हजार से अधिक विद्युत बकायेदारों को मिलेगा ओटीएस का लाभ
जागरण संवाददाता गाजियाबाद बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को बकाया बिल के सरचार्ज पर 50 से 100 प्रतिशत छूट देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) आरंभ की है। इसके तहत जनपद के 20 हजार से अधिक घरेलू और व्यवसायिक विद्युत बकायेदार लाभान्वित होंगे। ओटीएस 30 नवंबर तक लागू रहेगी। इसमें उपभोक्ताओं को बिना पंजीकरण के बकाया सीधे तौर पर जमा करने की छूट होगी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को बकाया बिल के सरचार्ज पर 50 से 100 प्रतिशत छूट देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) आरंभ की है। इसके तहत जनपद के 20 हजार से अधिक घरेलू और व्यवसायिक विद्युत बकायेदार लाभान्वित होंगे। ओटीएस 30 नवंबर तक लागू रहेगी। इसमें उपभोक्ताओं को बिना पंजीकरण के बकाया सीधे तौर पर जमा करने की छूट होगी।
मुख्य अभियंता एसके पुरवार ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता स्थानीय एसडीओ खंड कार्यालय, विभागीय कलेक्शन सेंटर या जनसुविधा केंद्र के अलावा खुद उपभोक्ता आनलाइन भी जमा कर सकते हैं। कनेक्शन कटने की समस्या से बचने के लिए योजना का लाभ उठाते हुए बकाया समय से जमा कराएं। बताया गया कि ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिन पर बिजली काफी समय से बिल बकाया है, वह किसी कारणवश बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें इस योजना से लाभ होगा। नलकूप और दो किलोवाट तक के घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को उनके बिल पर 100 फीसद ब्याज की छूट मिलेगी। योजना का लाभ देने के लिए विभाग योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देने के लिहाज से अधिकारी शहर से लेकर देहात इलाकों तक इसका शिविर लगाएंगे। यह उपभोक्ता होंगे लाभान्वित : एकमुश्त समाधान योजना के तहत खेत के नलकूपों, दो किलोवाट तक के घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बिलों में 100 फीसद और दो किलोवाट से अधिक के घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बकाया बिलों में 50 फीसद ब्याज में छूट दी जाएगी। यह योजना 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अधिक जानकारी के लिए 1912 पर निश्शुल्क काल कर योजना का लाभ उठाया जा सकता है।