उधारी के 10 हजार नहीं देने पर युवक की हत्या करने वाले तीन दोषियों को उम्रकैद

स्पेशल एससी-एसटी एक्ट कोर्ट ने शुक्रवार को उधारी के 10 हजार रुपये नहीं देने पर युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही विशेष न्यायाधीश मलखान सिंह की अदालत ने मुख्य आरोपित पर 40 हजार और अन्य दो आरोपितों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला मसूरी थाना क्षेत्र से जुड़ा है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 24 Jan 2020 08:45 PM (IST) Updated:Fri, 24 Jan 2020 08:45 PM (IST)
उधारी के 10 हजार नहीं देने पर युवक की हत्या करने वाले तीन दोषियों को उम्रकैद
उधारी के 10 हजार नहीं देने पर युवक की हत्या करने वाले तीन दोषियों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : स्पेशल एससी-एसटी एक्ट कोर्ट ने शुक्रवार को उधारी के 10 हजार रुपये नहीं देने पर युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही विशेष न्यायाधीश मलखान सिंह की अदालत ने मुख्य आरोपित पर 40 हजार और अन्य दो आरोपितों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला मसूरी थाना क्षेत्र से जुड़ा है।

वरिष्ठ लोक अभियोजन अधिकारी दया शंकर राम त्रिपाठी ने बताया कि मसूरी थाना क्षेत्र के कुड़िया गढ़ी निवासी सोहन पाल ने गांव में ही रहने वाले खड़क सिंह से 23 हजार रुपये उधार ले रखे थे। हालांकि बाद में सोहन पाल ने 13 हजार रुपये खड़क सिंह को वापस कर दिए थे। वहीं, बचे हुए 10 हजार रुपये को लेकर दोनों में कई बार विवाद हुआ और वह लगातार उधारी के रुपये लेने के लिए दबाव बना रहा था। 16 सितंबर 2011 को सोहन पाल बेटे दीपक के साथ घर से डासना जा रहे थे। तभी रास्ते में खडक सिंह, अनूप यादव और पैनी यादव ने उसे रोक लिया और गाली दी। साथ ही 10 हजार रुपये मौके पर देने के लिए कहा। आरोप है कि रुपये नहीं देने पर तीनों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में शुक्रवार को अदालत ने 12 गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर तीनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य अभियुक्त खड़क सिंह पर 40 हजार रुपये का जुर्माना और अनूप यादव व पैनी यादव पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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