युवती की हत्या में पांच दोषियों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता गाजियाबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-18 राकेश कुमार-7 की अदालत ने प्रापट

By JagranEdited By: Publish:Mon, 22 Feb 2021 09:17 PM (IST) Updated:Mon, 22 Feb 2021 09:17 PM (IST)
युवती की हत्या में पांच दोषियों को उम्रकैद
युवती की हत्या में पांच दोषियों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद :

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-18 राकेश कुमार-7 की अदालत ने प्रापर्टी विवाद में युवती की हत्या के मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 18-18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने युवती के पिता को बरी करने के आदेश भी दिए। मामला लोनी थानाक्षेत्र का था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कौशिक ने बताया कि लोनी थानाक्षेत्र के प्रेम नगर में प्रापर्टी विवाद में 21 जनवरी 2012 को संगीता की पीटकर व चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतका की मां पुष्पा देवी की शिकायत पर पुलिस ने दीपक, सतेंद्र, सुनील, निरंजन, निर्मला के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

मामले की विवेचना के दौरान अभियुक्तों ने पुलिस को बताया कि मृतका के पिता संतोष ने 50 गज का प्लाट उन्हें बेच दिया था। इसके लिए उन्होंने दस्तावेज भी दिए थे। इसी के आधार पर पुलिस ने मृतका के पिता को साजिश रचने का आरोपित बनाया था। वहीं सुनवाई के दौरान मामले की वादी व अन्य गवाहों ने गवाही के दौरान अदालत को बताया कि उपरोक्त पांचों अभियुक्त घटना से करीब एक माह पहले से प्लाट पर कब्जा करने की फिराक में थे। इसी के तहत उन्होंने मृतका के पिता संतोष के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संतोष को बेटी की हत्या की साजिश के मामले में झूठा फंसाया गया है। इस मामले में दीपक, सतेंद्र, सुनील, निर्मला व निरंजन पांचों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर जुर्माना लगाया गया।

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