नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद

जागरण संवाददाता गाजियाबाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट महेंद्र श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को

By JagranEdited By: Publish:Wed, 03 Feb 2021 06:50 PM (IST) Updated:Wed, 03 Feb 2021 06:50 PM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद
नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट महेंद्र श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ में उस पर 75 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। मामला ट्रोनिका सिटी थानाक्षेत्र का है। दोषी युवक पीड़िता को मेहंदी लगवाने का झांसा देकर साथ ले गया था।

विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि ट्रोनिका सिटी थानाक्षेत्र में रहने वाली 15 वर्षीय पीड़िता मेहंदी लगाने का काम करती है। 25 फरवरी 2017 को पड़ोस में रहने वाले शाहरुख की बहन मेहंदी लगवाने के लिए उसे अपने घर बुलाकर ले गई। वहां से शाहरुख उसे मेहंदी लगवाने का झांसा देकर अपने मामा के घर ले गया। आरोप है कि वहां दो दिन तक बंधक बनाकर शाहरुख ने पीड़िता से दुष्कर्म किया।

28 फरवरी 2017 को वह पीड़िता को घर के पास स्थित पार्क में छोड़कर फरार हो गया था। इसके बाद पीड़िता ने घर पहुंचकर स्वजन को मामले की जानकारी दी। शिकायत पर एफआइआर दर्ज कर पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट महेंद्र श्रीवास्तव की अदालत में चल रही थी। अभियोजन की तरफ से कुल छह गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। बुधवार को सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने तर्क दिया कि शाहरुख द्वारा किया गया अपराध अत्यधिक घृणित है। उसे अधिकतम सजा दी जाए, ताकि समाज में अच्छा संदेश जाए। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कम सजा देने की दलील दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने शाहरुख को उपरोक्त सजा सुनाई। जुर्माना राशि में से 50 फीसद धनराशि पीड़िता को देने के आदेश भी अदालत ने दिए।

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