आवासीय भूमि आवंटन न करने के प्रकरण में होगी जांच

गांव कैला में अधिग्रहित जमीन के बदले आवासीय भूमि आवंटित न किए जाने के मामले में जांच होगी। लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने इस मामले में जांच कमेटी गठित करने का निर्देश जारी किया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 24 Jan 2020 08:47 PM (IST) Updated:Fri, 24 Jan 2020 08:47 PM (IST)
आवासीय भूमि आवंटन न करने के प्रकरण में होगी जांच
आवासीय भूमि आवंटन न करने के प्रकरण में होगी जांच

जासं, गाजियाबाद : गांव कैला में अधिग्रहित जमीन के बदले आवासीय भूमि आवंटित न किए जाने के मामले में जांच होगी। लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने इस मामले में जांच कमेटी गठित करने का निर्देश जारी किया है।

वर्ष 1968 में गांव कैला में मनोहरलाल से 16431.01 वर्ग मीटर भूमि अधिग्रहित की थी। वर्ष 1969 में इस भूमि पर जीडीए ने कब्जा लिया। अधिग्रहण नियमावली के तहत उन्हें 6572.40 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जानी थी। जीडीए ने वर्ष 1975 में मनोहरलाल को 6562.29 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की। जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। दोबारा से नेहरूनगर तृतीय में भूमि आवंटित की गई, उसमें से उन्होंने 2281.171 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के नौ भूखंडों का विकास व्यय जमा कराकर उसके पंजीकृत कराया। शेष 4291.229 वर्ग मीटर भूमि का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट के फैसले के बावजूद बची हुई भूमि आवंटित नहीं की जा सकी। इस दौरान मनोहरलाल का निधन हो गया। अब उनके वारिसों को जमीन आवंटित होनी है। जीडीए सचिव संतोष कुमार राय ने बताया कि कमिश्नर के निर्देश पर जांच कमेटी गठित की जाएगी।

chat bot
आपका साथी