हाई कोर्ट ने पूछा, आखिर मदद क्यों नहीं कर रही है पुलिस

जासं गाजियाबाद एनएच-9 स्थित आवासीय प्रोजेक्ट को पूरा करने में आ रही समस्याओं के संबंध में

By JagranEdited By: Publish:Thu, 04 Feb 2021 09:48 PM (IST) Updated:Thu, 04 Feb 2021 09:48 PM (IST)
हाई कोर्ट ने पूछा, आखिर मदद क्यों नहीं कर रही है पुलिस
हाई कोर्ट ने पूछा, आखिर मदद क्यों नहीं कर रही है पुलिस

जासं, गाजियाबाद :

एनएच-9 स्थित आवासीय प्रोजेक्ट को पूरा करने में आ रही समस्याओं के संबंध में दायर की गई याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सुनवाई के बाद बुधवार को जारी आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि प्रोजेक्ट में बाधा डाल रहे भूमाफिया व असामाजिक तत्वों से निपटने और प्रोजेक्ट को पूरा कराने में आखिर पुलिस की ओर से मदद क्यों नहीं की जा रही है। गाजियाबाद पुलिस को 17 फरवरी तक हलफनामा दायर करने के आदेश दिए हैं। जवाब न देने पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी व गाजियाबाद के एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से तलब करने जाने की चेतावनी भी हाई कोर्ट ने दी है। मामले में एसएसपी गाजियाबाद कलानिधि नैथानी ने बताया कि अभी तक आदेश की कापी नहीं मिली। आदेश मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। हजारों आवंटियों को पजेशन देने में हो रही समस्या

आदित्य ग्रुप द्वारा एनएच-9 के किनारे 185 एकड़ में आदित्य व‌र्ल्ड सिटी के नाम से इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई जा रही है। शासन की नीति के तहत वर्ष 2006 में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने आवासीय प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। 60 फीसद जमीन बिल्डर ने सीधे किसानों से खरीदी और 40 फीसद जमीन प्राधिकरण ने अधिग्रहण कर बिल्डर को हस्तांतरित की।

याचिका में बताया गया था कि अधिग्रहण के खिलाफ किसान हाई कोर्ट व सु्प्रीम कोर्ट से भी हार चुके हैं। वर्ष 2015 में प्राधिकरण द्वारा पूरी जमीन पर बिल्डर को कब्जा दे दिया गया था, इसके बावजूद कुछ भूमाफिया व असामाजिक तत्व जमीन पर सड़क, सीवर व अन्य जनसुविधाएं विकसित नहीं करने दे रहे हैं। इस कारण प्रोजेक्ट में फ्लैट व प्लाट लेने वाले हजारों लोगों को पजेशन देने में समस्या हो रही है। मामले में प्राधिकरण, प्रशासन व पुलिस से कई बार शिकायत की गई, लेकिन भूमाफिया व असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। परेशान होकर बिल्डर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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