बीसीआइ के फैसले पर हाई कोर्ट का सुनवाई से इन्कार

पूरे देश में अंतिम वर्ष के विधि छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन लेने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 10 Jul 2020 08:36 PM (IST) Updated:Fri, 10 Jul 2020 08:36 PM (IST)
बीसीआइ के फैसले पर हाई कोर्ट का सुनवाई से इन्कार
बीसीआइ के फैसले पर हाई कोर्ट का सुनवाई से इन्कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

पूरे देश में अंतिम वर्ष के विधि छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन लेने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया। दो विधि छात्रों द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि कोरोना महामारी के कारण विधि महाविद्यालय पाठ्यक्रम और कक्षाएं पूरा नहीं कर सके हैं ऐसे में परीक्षाएं कराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति हेमा कोहली व एस प्रसाद की पीठ ने वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई मांग पूरे देश की है और यह अदालत के अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है।

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