सील तोड़ने पर जीडीए ने तीन व्यवसायियों पर दर्ज कराया मुकदमा

दुकान पर लगी सील तोड़ने के आरोप में जीडीए ने तीन व्यवसायियों के खिलाफ थाना सिहानी गेट में मुकदमा दर्ज करा दिया है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत तीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 09 Aug 2019 08:27 PM (IST) Updated:Sat, 10 Aug 2019 06:23 AM (IST)
सील तोड़ने पर जीडीए ने तीन व्यवसायियों पर दर्ज कराया मुकदमा
सील तोड़ने पर जीडीए ने तीन व्यवसायियों पर दर्ज कराया मुकदमा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद :

दुकान पर लगी सील तोड़ने के आरोप में जीडीए ने तीन व्यवसायियों के खिलाफ थाना सिहानी गेट में मुकदमा दर्ज करा दिया है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत तीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है।

बिल्डिग बायलॉज में रिहायशी क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधि करना गैरकानूनी है। जीडीए के अधिशासी अभियंता आरपी सिंह के नेतृत्व में तीन अगस्त को नेहरूनगर के रिहायशी इलाकों में रही दुकानों को सील किया था। आंबेडकर रोड की तरफ नेहरूनगर सेकेंड-ई में नरेश कुमार की दुकान हिदुस्तान मार्बल को सील किया गया था। अवर अभियंता परशुराम ने पांच अगस्त को निरीक्षण किया तो पाया कि व्यवसायी सील हटा कर दुकान चला रहे हैं। ऐसे ही नेहरूनगर सेकेंड-एफ में अमित गर्ग और अमित गोयल की निर्माणाधीन दुकान को सील किया गया था। टीन शेड को तोड़ कर बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण कराया जा रहा था। इसे भी सील कर दिया गया था। अवर अभियंता परशुराम को निरीक्षण के दौरान सील हटी हुई मिली। इस आरोप में तीनों व्यवसायियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इससे पहले भी यहां एक व्यवसायी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है।

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