गंदगी फैलाने पर लगेगा पांच लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता गाजियाबाद रोजाना सौ किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों द्व

By JagranEdited By: Publish:Thu, 26 Nov 2020 07:54 PM (IST) Updated:Thu, 26 Nov 2020 07:54 PM (IST)
गंदगी फैलाने पर लगेगा पांच लाख का जुर्माना
गंदगी फैलाने पर लगेगा पांच लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : रोजाना सौ किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति-2016 पालन न स्वच्छता अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। इनमें मुख्य तौर पर होटल और रेस्टोरेंट संचालक शामिल हैं। देवोत्थान एकादशी के बाद मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है। ज्यादातर होटल, रेस्टोरेंट और फार्म हाउस बुक हैं। ऐसे में सड़कों पर कूड़ा फेंकने से रोकने के लिए नगर निगम द्वारा गंदगी फैलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब नियमों की अनदेखी करने पर एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। खुले में फेंका जा रहा कूड़ा :

वैवाहिक समारोह में होने वाले कचरे के निस्तारण में भी लापरवाही बरती जा रही है। खुले में सड़क किनारे खाली स्थान और हरित पट्टी में कूड़ा फेंका जा रहा है। रात में ऐसा किए जाने के कारण आरोपित पकड़ में नहीं आते हैं। जबकि नियम के तहत सौ किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों को प्रतिष्ठान में ही कचरा निस्तारण के लिए जरूरी इंतजाम करने अनिवार्य हैं। 165 प्रतिष्ठान किए जा चुके हैं चिह्नित :

कूड़े के निस्तारण के लिए शासन की ठोस अपशिष्ट नीति का अनुपालन न करने वाले 165 प्रतिष्ठान चिह्नित किए जा चुके हैं। इन पर नगर निगम द्वारा जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है। अन्य प्रतिष्ठानों के बारे में जानकारी की जा रही है।

नगर आयुक्त और महापौर के निर्देश पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मैं खुद निरीक्षण करने जाऊंगा। कूड़ा निस्तारण के लिए उचित इंतजाम न करने पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

- डॉ. मिथिलेश कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी।

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