गाइडलाइन के उल्लंघन पर 5,774 पर रिपोर्ट दर्ज

मदन पांचाल गाजियाबाद महामारी से लड़ाई में लोगों को मास्क पहनने के लिए मजबूर करना होगा।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 17 May 2021 07:06 PM (IST) Updated:Mon, 17 May 2021 07:06 PM (IST)
गाइडलाइन के उल्लंघन पर 5,774 पर रिपोर्ट दर्ज
गाइडलाइन के उल्लंघन पर 5,774 पर रिपोर्ट दर्ज

मदन पांचाल, गाजियाबाद : महामारी से लड़ाई में लोगों को मास्क पहनने के लिए मजबूर करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद एवं नोएडा के भ्रमण के दौरान यह बात कही है। स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन भी लगातार सख्ती बरत रहा है। लेकिन, लोग हैं कि मानते नहीं। मुख्यमंत्री के समक्ष समीक्षा बैठक में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के मुताबिक विगत डेढ़ माह में स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन द्वारा कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन करने पर 5,774 के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआइआर दर्ज कराई है। यह कार्रवाई जिले के 1,203 कंटेनमेंट जोन में डेढ़ माह में की गई है। एक अप्रैल से 15 मई के बीच हुई कार्रवाई के तहत सबसे अधिक 3,214 लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किए गए हैं। धारा-144 का उल्लंघन करते हुए भीड़ एकत्र मिलने पर 876 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। शादी में अधिक लोगों को बुलाने पर भी दस लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

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केस कम पर बढ़ गए कंटेनमेंट जोन

जिले में कोरोना की दूसरी लहर बेशक धीरे-धीरे कम हो रही है। कोरोना के नए केसों की संख्या कम हो रही है। लेकिन कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब जिले में 1,203 सक्रिय कंटेनमेंट जोन हैं। इनमें से विगत एक सप्ताह के भीतर ही 218 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इन क्षेत्रों में सांस के रोगियों को अलग से किया गया है। इनकी संख्या 4315 है।

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30 संक्रमित खुला घूमते पकड़े गए

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में पता चला है कि शहरी एवं देहात क्षेत्र में सर्वे के दौरान 30 संक्रमित अपने घर नहीं मिले। होमआइसोलेशन की अनुमति लेने के बाद इनमें 18 युवा चौपालों एवं पार्कों में ताश खेलते हुए मिले। गांव में कई संक्रमित सामूहिक रूप से हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पाए गए। इनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही संबंधित निगरानी समिति के अध्यक्ष को भी नोटिस जारी किया गया है।

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सर्वे टीम द्वारा रोज कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वालों की सूची तैयार करके स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन की टीमों को सौंपा जाता है। कंटेनमेंट जोन में संक्रमित को घर रहना अनिवार्य है। यदि संक्रमित अस्पताल में भर्ती है तो स्वजन के अलावा अड़ोसी-पड़ोसी को भी होम क्वारंटाइन में रहना चाहिए। क्षेत्र में किसी भी समारोह के आयोजन की अनुमति नहीं है।

-डा.आरके गुप्ता, जिला सर्विलांस अधिकारी

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