गर्भ में बेटी होने पर पत्नी को दिया तीन तलाक
जागरण संवाददाता साहिबाबाद टीला मोड़ थाना क्षेत्र की गर्भवती महिला को पति ने गर्भ में बेटी
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद : टीला मोड़ थाना क्षेत्र की गर्भवती महिला को पति ने गर्भ में बेटी होने की बात कहकर तीन तलाक दे दिया। मामले में आरोपित पति, ससुर व जेठ के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम-2019) की धारा तीन व चार सहित छह धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पसौंडा की फरीन की 19 मार्च 2019 में उबारीपुर हाफिजपुर हापुड़ के नाजिम खान के साथ शादी हुई। तीन दिसंबर 2019 को उसने एक बेटी को जन्म दिया। आरोप है कि जब से उसके पति व ससुराल के अन्य लोग उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट करने लगे। वह दोबारा से गर्भवती हुई। उसके पति मई में उसे गुलावठी स्थित एक डाक्टर के यहां लेकर जाकर लिग परीक्षण कराया। उसमें पता चला कि उसके गर्भ में बेटी पल रही है। उसके बाद से ससुराल वाले उससे छुटकारा पाने की योजना तैयार करने लगे। तीन माह पहले पति नाजिम, ससुर निजामुद्दीन व जेठ ईरफतान ने उसके साथ मारपीट की। पति ने तीन तलाक दे दिया और घर से धक्के मारकर निकाल दिया। इसकी किसी को जानकारी देने पर उसे व उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी। तब से वह यहां आकर मायके में रहने लगी। उसे गुमसुम देखकर मां ने जोर देकर पूछा तो उसने पूरी बात बताई। उसके बाद उसे 13 अक्टूबर को टीला मोड़ थाने में शिकायत दी। मंगलवार को तीनों आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच की जा रही है। उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
- ज्ञानेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय, गाजियाबाद