कटआउट के लिए: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह के बंधन में बंधेंगे 100 जोड़े

जासं गाजियाबाद मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 11 दिसंबर को समाज कल्याण विभाग द्वार

By JagranEdited By: Publish:Thu, 02 Dec 2021 06:30 PM (IST) Updated:Thu, 02 Dec 2021 06:30 PM (IST)
कटआउट के लिए: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह के बंधन में बंधेंगे 100 जोड़े
कटआउट के लिए: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह के बंधन में बंधेंगे 100 जोड़े

जासं, गाजियाबाद : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 11 दिसंबर को समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन रजापुर और भोजपुर ब्लाक में किया जाएगा। इस दौरान 100 से अधिक जोड़े विवाह के बंधन में बंधेंगे। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। हिदू, मुस्लिम सहित अन्य धर्मों के लोग आवेदन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। धार्मिक रीति रिवाज से जोड़ों की शादी करवाई जाएगी।

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने सभी ब्लाक में जनप्रतिनिधियों की मदद से दो लाख से कम सालाना आय वाले ऐसे परिवार की तलाश करनी शुरू दी है, जिनके परिवार की बेटी की शादी आर्थिक तंगी की वजह से नहीं हो पा रही है। जिससे कि उनको योजना का लाभ दिलाया जा सके। कार्यक्रम में विधायक, ब्लाक प्रमुख और जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल होंगे।

यह है पात्रता

- कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के निवासी हों।

- विवाह के लिए कन्या की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल हो।

- आवेदक की वार्षिक आय सीमा सालाना दो लाख रुपये से कम हो।

- कन्या का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए।

- आवेदन के साथ वर व कन्या का आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

- अनुसूचित जाति, जनजाति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

- सामूहिक विवाह के लिए विधवा महिला की पुत्री, स्वयं विधवा व तलाकशुदा का पुनर्विवाह, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता दी जाएगी।

लाभ: योजना के तहत 51 हजार रुपये प्रति जोड़े पर खर्च किए जाते हैं। जिसमें से 35 हजार रुपये कन्या के बचत खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं। 10 हजार रुपये की विवाह सामग्री खरीदकर दी जाती है। छह हजार रुपये प्रति जोड़ा भोजन-पानी, टेंट की व्यवस्था करने पर व्यय किया जाता है। कहां करें आवेदन: सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक अपना आवेदन स्थानीय नगर निकाय के कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक विकास खंड कार्यालय में जमा करा सकते हैं। 10 दिसंबर तक पंजीकरण करने वालों का आवेदन पत्र मान्य होगा। बयान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भोजपुर और रजापुर ब्लाक में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें 100 से अधिक जोड़े विवाह के बंधन में बंधेंगे। - अमरजीत सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी

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