आरटीई के तहत दाखिला नहीं लेने पर शिकायत

जासं गाजियाबाद शिक्षा का अधिकारी अधिनियम-2009 के अंतर्गत विद्यालय में दाखिला नहीं लेने पर गाजि

By JagranEdited By: Publish:Mon, 02 Nov 2020 05:53 PM (IST) Updated:Mon, 02 Nov 2020 05:53 PM (IST)
आरटीई के तहत दाखिला नहीं लेने पर शिकायत
आरटीई के तहत दाखिला नहीं लेने पर शिकायत

जासं, गाजियाबाद : शिक्षा का अधिकारी अधिनियम-2009 के अंतर्गत विद्यालय में दाखिला नहीं लेने पर गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने सिटी मजिस्ट्रेट से लिखित में शिकायत की। अभिभावकों का आरोप है कि संजय नगर सेक्टर-23 स्थित निजी स्कूल में आरटीई के तहत सीट आवंटित होने के बाद भी बच्चे का दाखिला नहीं लिया गया।

एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी ने बताया कि संजय नगर सेक्टर-23 स्थित एक निजी स्कूल में एक बच्चे को कक्षा एक में बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम-2009 के अंतर्गत निश्शुल्क दाखिले के लिए सीट आवंटित की गई थी। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से लेटर भी जारी किया गया। इसके बाद भी स्कूल ने आरटीई के तहत दाखिला लेने से इन्कार कर दिया। अभिभावक करीब एक माह से स्कूल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक बच्चे का दाखिला नहीं हो पाया है। इसकी जानकारी अभिभावकों ने गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन को दी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट को लिखित में शिकायत दी। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने जिला विद्यालय निरीक्षक रवि दत्त शर्मा से फोन पर बात कर स्कूल पर कार्रवाई के साथ बच्चे का दाखिला कराने के निर्देश दिए।

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