भ्रष्टाचार में नपे कोतवाल व एसएसआइ पर मुकदमा
संवाद सहयोगी मोदीनगर गोकशी के आरोपित को चाकू रखने की मामूली धाराओं में जेल भेजने के
संवाद सहयोगी, मोदीनगर :
गोकशी के आरोपित को चाकू रखने की मामूली धाराओं में जेल भेजने के आरोप में निलंबित हुए भोजपुर थाने के कोतवाल प्रदीप कुमार व एसएसआइ शकील अहमद के खिलाफ मंगलवार को भोजपुर थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। कप्तान के आदेश पर थाने के कार्यवाहक एसएचओ शैलेंद्र सिंह की तरफ से भ्रष्टाचार समेत अन्य धाराओं में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में आगे की विवेचना सीओ स्तर के अधिकारी को दी गई है।
दरअसल, 31 मार्च की रात भोजपुर पुलिस को फरीदनगर गांव में धार्मिक स्थल के पास गोकशी होने की सूचना मिली थी। मौके पर पुलिस पहुंची और वहां से तीन बदमाशों को रंगेहाथ पकड़कर थाने ले आई। आरोप है कि इन आरोपितों को पुलिस ने तीन अप्रैल तक हवालात में ही रखा। इसके कुछ दिन बाद ही दो आरोपितों को पुलिस ने सांठगांठ कर छोड़ दिया। जबकि, तीसरे को केवल चाकू रखने की धाराओं में जेल भेज दिया। 31 मार्च को जब पुलिस आरोपितों को पकड़ने पहुंची तो कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया था, जिसे कुछ दिन पहले ट्विटर पर अपलोड कर एसएसपी से शिकायत की गई। इसका संज्ञान लेते हुए डीआइजी एसएसपी अमित पाठक ने जांच एसपी देहात डॉ. ईरज राजा को दी। एसपी देहात ने मामले में जांच रिपोर्ट तैयार एसएसपी को सौंपी, जिसके आधार पर एसएसपी ने 17 अप्रैल को कोतवाल और एसएसआई को निलंबित कर मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। मामले में मंगलवार को दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है।
एसपी देहात डॉ. ईरज राजा ने बताया कि निलंबित कोतवाल प्रदीप कुमार व एसएसआइ शकील अहमद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सीओ स्तर के अधिकारी को इसकी जांच सौंपी गई है।