मनमानी वसूली पर लगेगी रोक, एंबुलेंस और अंतिम यात्रा वाहन का किराया तय

जासं गाजियाबाद एंबुलेंस और अंतिम यात्रा वाहन को किराए पर ले जाने वालों से अवैध वसूली न हो

By JagranEdited By: Publish:Sun, 09 May 2021 06:45 PM (IST) Updated:Sun, 09 May 2021 06:45 PM (IST)
मनमानी वसूली पर लगेगी रोक, एंबुलेंस और अंतिम यात्रा वाहन का किराया तय
मनमानी वसूली पर लगेगी रोक, एंबुलेंस और अंतिम यात्रा वाहन का किराया तय

जासं, गाजियाबाद: एंबुलेंस और अंतिम यात्रा वाहन को किराए पर ले जाने वालों से अवैध वसूली न हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने गाजियाबाद में भी किराया तय कर तय कर दिया गया है। तय किराए से ज्यादा की वसूली करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बिना आक्सीजन एंबुलेंस-दस किमी. तक के एक हजार रुपये और दस किलोमीटर से आगे चलने पर 50 रुपये प्रति किलोमीटर

आक्सीजन युक्त एंबुलेंस-दस किलोमीटर तक पंद्रह सौ रुपये और 10 किलोमीटर से आगे ले जाने पर 60 रुपये प्रति किलोमीटर

वेंटीलेटर सपोर्टेड एंबुलेंस-दस किलोमीटर तक दो हजार रुपये और दस किलोमीटर से आगे 70 रुपये प्रति किलोमीटर

एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस डाक्टर के साथ 10 किलोमीटर तक चार हजार रुपये और 10 किलोमीटर से आगे ले जाने पर 75 रुपये प्रति किलोमीटर

अंतिम यात्रा वाहन बिना एसी-10 किलोमीटर तक 800 रुपये और 10 किलोमीटर से आगे ले जाने पर 50 रुपये प्रति किलोमीटर

अंतिम यात्रा वाहन एसी सहित-10 किलोमीटर तक 1,200 रुपये और 10 किलोमीटर से आगे ले जाने पर 60 रुपये प्रति किलोमीटर

एंबुलेंस अंतिम यात्रा वाहन को प्रतीक्षा में रखने पर 200 रुपये प्रति घंटा। बयान

एंबुलेंस और अंतिम यात्रा के किराए में मनमानी वसूली न हो, इसके लिए दाम तय किए गए हैं। जो भी तय दाम से ज्यादा लेगा उसके खिलाफ महामारी अधिनियम और आपदा मोचन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

-कृष्णा करुणेश, कार्यवाहक जिलाधिकारी

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