घर में बिताएं समय, बाहर पुलिस का रहेगा पहरा
जागरण संवाददाता फतेहपुर प्रदेश सरकार के निर्देश पर शनिवार की शाम 35 घंटे का लॉक
जागरण संवाददाता, फतेहपुर : प्रदेश सरकार के निर्देश पर शनिवार की शाम 35 घंटे का लॉकडाउन डीएम अपूर्वा दुबे ने लागू कर दिया। यह लॉकडाउन सोमवार की सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा। लॉकडाउन में सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों समेत मुख्य बाजार बंद रहेगा। लेकिन सभी आवश्यक आवश्यकता वाली चीजों पर पाबंदी प्रभावी नहीं होगी। पंचायत चुनाव से जुड़ी ड्यूटी, स्वास्थ्य सेवाएं, सफाई आदि कर्मियों को को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है।
कोरोना की दूसरी लहर के बाद यह पहला लॉकडाउन होगा, जो सिर्फ 35 घंटे के लगाया गया है। तय समय बीतने के बाद सबकुछ पुराने अंदाज में फिर से खुलेगा। डीएम अपूर्वा दुबे ने लॉकडाउन के दौरान मास्क अभियान और शारीरिक दूरी आदि पर जोर दिया। साथ ही लागू लॉकडाउन में शादी के कार्यक्रम अनुमति व तय संख्या पर संपन्न किए जा सकेंगे। अगर शादी बंद स्थान पर हो रही है तो उस बंद स्थान की क्षमता का 50 फीसद लोग इसके हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन एक समय में सौ से अधिक लोग नहीं होंगे। अगर यह कार्य खुले स्थान पर है तो उस मैदान की आधी क्षमता भर के लोग रह सकते हैं, लेकिन एक समय में यहां भी सौ से अधिक व्यक्ति नहीं होने दिये जाएंगे। शादी स्थल पर शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर का इंतजाम आयोजक को करना होगा। इसी तरह अगर लॉकडाउन के दौरान किसी की मृत्यु होती है तो अंत्येष्टि के लिए 20 से अधिक लोग अंतिम संस्कार में नहीं जा सकेंगे।
लॉकडाउन का समय
शनिवार की शाम - आठ बजे, सोमवार की सुबह सात बजे तक। लॉकडाउन में क्या बंद रहेगा जाने
- किराना दुकानें, बड़े-छोड़े मॉल।
- मिष्ठान की दुकानें व फुटपाथी दुकानें।
- कपड़ा बाजार, व सर्राफा बाजार।
- फुटवियर व फैंसी रेडीमेड वस्त्र भंडार।
- हार्डवेयर व पेंट की दुकानें।
-साइकिल व मोटरसाइकिल तथा कार बाजार। लॉकडाउन में यह प्रतिष्ठान खुलेंगे
- मेडिकल स्टोर
- पैथालॉजी सेंटर
- दूध, ब्रेड व कांफ्रेसरी की दुकानें
- फार्मास्विटकल, सैनिटाइजर व दवा उद्योग यह लोग आवागमन कर सकेंगे
- चुनाव प्रत्याशी प्रतीक चिह्न और पर्चा वापसी के लिए नामांकन पर्ची के साथ।
- प्रतियोगी परीक्षार्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र के आधार पर।
- शादी में प्रतिभाग करने वाले आयोजक द्वारा नाम सहित अनुमति पर।
- स्वास्थ्य सेवा या किसी आपात स्थिति में आवागमन किया जा सकता है।
- स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, चुनाव ड्यूटी के अधिकारी व कर्मचारी।
- प्रिट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के सदस्य परिचय पत्र और पास के आधार पर।
35 घंटे का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। जो नियम और छूट तय की गई है अगर कोई उसके इतर जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एसडीएम व व सीओ खुद चौराहों पर रहेंगे और पूरी निगरानी करेंगे। ड्रोन कैमरें से भी तस्वीरें खींच कर स्थिति का आकलन किया जाएगा।
अपूर्वा दुबे डीएम
लॉकडाउन का पूर्ण पालन हो इसके लिए थाना, चौकी, कोतवाली का पुलिस बल सड़क पर रहेगा। नियम तोड़ने वाले कार्रवाई की जद में लिए जाएंगे। लॉकडाउन कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए किया गया है। आम से खास इस बात को समझे और लॉकडाउन नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
सतपाल अंतिल, एसपी