एंबुलेंस चालकों की मनमानी पर लगाम, रोगियों को मिलेगी सहूलियत

जागरण संवाददाता फतेहपुर कोविड मरीज को घर से अस्पताल ले जाने या एक अस्पताल से दूसरे

By JagranEdited By: Publish:Sun, 09 May 2021 08:36 PM (IST) Updated:Sun, 09 May 2021 08:36 PM (IST)
एंबुलेंस चालकों की मनमानी पर लगाम, रोगियों को मिलेगी सहूलियत
एंबुलेंस चालकों की मनमानी पर लगाम, रोगियों को मिलेगी सहूलियत

जागरण संवाददाता, फतेहपुर : कोविड मरीज को घर से अस्पताल ले जाने या एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए किराए की मनमानी वसूली पर रविवार को प्रशासन ने ब्रेक लगा दी। अब कोई भी निजी एंबुलेंस चालक मनमानी नहीं बल्कि प्रशासन की ओर से तय किराया दर पर ही मरीज पहुंचाया जाएगा। अगर वह इससे अधिक की वसूली करता है तो उसे जेल जाना होगा। किराया तय करते हुए डीएम ने सख्त हिदायत दी।

निजी एंबुलेंस चालकों द्वारा गांवों से कोविड अस्पताल तक मरीज को पहुंचाने के लिए पांच से दस हजार और कानपुर लखनऊ ले जाने के लिए 10 से 15 हजार किराया वसूल किया जाता था। इसके शिकायतें लगातार प्रशासन के पास पहुंच रही थी। 'दैनिक जागरण' ने भी इस मनमानी को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद रविवार को आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गर्ग ने भी पदाधिकारियों से मिलकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। शाम को डीएम ने निजी एंबुलेंस चालकों के लिए किराये की दर तय कर दी। प्रशासन के इस कदम से आम जनता को राहत मिलेगी। डीएम ने कहा, तय रेट से ज्यादा किराया लेने की शिकायत पर एंबुलेंस संचालक पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सरकारी एंबुलेंस में किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। निजी एंबुलेंस में ऑक्सीजन, चिकित्सीय स्टाफ, अन्य सुविधा का शुल्क का आकलन करते हुए किराया तय किया गया है। कोविड से मृत्यु होने वाले शवों के लिए निश्शुल्क सरकारी वाहन पहले की तरह संचालित रहेंगे। ये लागू हुईं दरें

एंबुलेंस बिना ऑक्सीजन : 10 किलोमीटर परिधि में एक हजार रुपये, इसके बाद प्रति किलोमीटर 50 रुपये।

एंबुलेंस ऑक्सीजन सहित : 10 किलोमीटर परिधि में एक हजार, इससे अधिक दूरी पर 55 रुपये प्रति किलोमीटर लौटने का नहीं दिया जाएगा किराया

एंबुलेंस चालक को अस्पताल पहुंचने तक की दूरी का ही किराया दिया जाएगा, लौटने वाली दूरी पर कोई किराया नहीं दिया जाएगा। एंबुलेंस मालिक चालक व एंबुलेंस का जरूरी खर्च तय किराये से ही खर्च करेंगे। अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिया जाएगा।

कंट्रोल रूम पर करें शिकायत

मरीज या उसके परिजनों से कोई रुपये लेता है तो एकीकृत कोविड-19 कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के नंबर पर फोन करे। वाट्सएप पर भी शिकायत कर सकते हैं। यहां आने वाली शिकायतों पर सीएमओ व एएसडीएम मिलकर जांच करेंगे और गलती पाए जाने पर कार्रवाई भी तय कराएंगे। यहां करें शिकायत (कंट्रोल रूम) कंट्रोल रूम पुलिस- 9454403339 व 112 कंट्रोल रूम कोविड--9454417876 वाट्सएप : 9454417876

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