प्रधानी आई पर जमानत नहीं बच पाई

संवाद सूत्र प्रेमनगर (फतेहपुर) मिनी सचिवालय का मुखिया बनने की तमन्ना आखिर पूरी हो गई लेकिन

By JagranEdited By: Publish:Mon, 17 May 2021 08:01 PM (IST) Updated:Mon, 17 May 2021 08:01 PM (IST)
प्रधानी आई पर जमानत नहीं बच पाई
प्रधानी आई पर जमानत नहीं बच पाई

संवाद सूत्र, प्रेमनगर (फतेहपुर) : मिनी सचिवालय का मुखिया बनने की तमन्ना आखिर पूरी हो गई, लेकिन यह क्या खागा तहसील क्षेत्र के चार ब्लाकों के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में से दस गांवों के प्रधान ऐसे निर्वाचित हुए हैं, जो वोटों के अंकगणित में अपनी जमानत भी नहीं बचा सके हैं।

नियमानुसार चुनाव में नामांकन के साथ ही दावेदार, पद के हिसाब से जमानत राशि जमा करते हैं। यह राशि जाति, वर्ग के हिसाब से आयोग की ओर से निर्धारित की जाती है। कुल पड़े मतदान के 20 फीसदी वोट न मिलने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। चारों ब्लाक क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का औसत मिलाकर देखा जाए तो 65.93 फीसदी मतदान हुआ। ग्राम पंचायतों में पड़े मतों का प्रतिशत भी 60 फीसदी से अधिक रहा। कई ग्राम पंचायतों में जीत-हार का अंतर मामूली होने पर कांटे की टक्कर देखी गई। अधिकांश ग्राम पंचायतों में पांच से अधिक उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, जिसकी वजह से मतों का बंटवारा व्यापक पैमाने पर हुआ।

जमानत जाने के बाद इनको मिली प्रधानी

ग्राम पंचायत----मतदान प्रतिशत----निवार्चित प्रधान----प्राप्त मत प्रतिशत

रामपुर----------------59.45----------सावित्री देवी----------------19.2

एकौरा----------------65.39-----------श्यामकली-----------------17.83 बिछियांवा-----------70.71------------संतोष कुमार--------------17.31 डेंडासाई--------------65.14------------राकेश द्विवेदी-----------16.82 सेमरहटा--------------58.44-----------पुष्पा----------------------18.98

करीकान धाता-------49.96-----------लक्ष्मी देवी-----------------16.12 मंझनपुर--------------58.01----------सावित्री देवी----------------18.44 छीमी------------------70.87----------बदमियां--------------------15.06 भादर-----------------75.47----------रेनुका तिवारी---------------15.19 फतेहपुर टेकारी-----65.81-----------दयाराम---------------------18.93 --------

देना होगा खर्च का ब्योरा

सहायक निर्वाचन अधिकारी एके तिवारी ने बताया कि पंचायत चुनाव में कुल मतदान के बीस फीसद वोट प्राप्त करना जरूरी होता है। ऐसा न होने की दशा पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। विजेता प्रत्याशी को जमानत राशि वापस लेने के लिए पंचायत चुनाव कार्यालय में प्रार्थना पत्र देना होगा। ऐसे प्रधानों को तीन माह के अंदर पंचायत कार्यालय में खर्च के ब्योरा समेत एक प्रार्थना पत्र देना होगा। अन्यथा की स्थिति में जमानत राशि जब्त हो जाएगी।

-

chat bot
आपका साथी