जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे रेलवे ट्रैक पार

जागरण संवाददाता फतेहपुर रेलवे प्रशासन के नियमों का दरकिनार कर लोग जान जोखिम में डाल

By JagranEdited By: Publish:Sat, 13 Feb 2021 06:28 PM (IST) Updated:Sat, 13 Feb 2021 06:28 PM (IST)
जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे रेलवे ट्रैक पार
जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे रेलवे ट्रैक पार

जागरण संवाददाता, फतेहपुर : रेलवे प्रशासन के नियमों का दरकिनार कर लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं जबकि रेलवे क्रासिंग बंद होने पर पटरी पार करना अपराध की श्रेणी में आता है। हालत ये है कि बिना टिकट के लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर अनधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पार करते हैं। इससे अनहोनी का खतरा भी मंडराया करता है, लेकिन उसके बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। जिले में कनवार से लेकर प्रेमपुर तक 35 रेलवे फाटक हैं जहां पर रेलवे गेटमैन मुस्तैद रहते हैं। इसके बावजूद लोग हड़बड़ाहट में रेलवे क्रासिंग के बंद फाटक को पार कर जान जोखिम में डाल रहे हैं। छह माह के भीतर नियमों की अनदेखी करने पर आठ लोगों की ट्रेन से कटने से मौत हो गई। वहीं शहर के शादीपुर नाका, कंसपुर गुगौली, कटोघन, औंग व बिदकी में ई-रिक्शा चालक, ट्रैक्टर व पिकअप चालकों ने रेलवे फाटक के बंद बूम को तोड़ दिया था जिसका मुकदमा दर्ज किया गया। केस एक

20 जनवरी 2021 को शहर के शादीपुर रेलवे क्रासिग को बाइक सवार योगेंद्र कुमार निवासी रामपुर इमादपुर थाना थरियांव पार करते समय बंद रेलवे बूम को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस पर आरपीएफ ने बाइक सवार पर जान जोखिम में डालने व रेलवे संपत्ति क्षति करने के आरोप में धारा 160डी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जिसका मुकदमा अभी रेलवे मजिस्ट्रेट प्रयागराज में चल रहा है। केस दो

31 जनवरी 2021 को रेलवे स्टेशन में पुल से न जाकर प्लेटफार्म से उतरकर रेलवे ट्रैक पार करने में रेलवे पुलिस ने रामगोपाल निवासी करसवां थाना मलवां को पकड़ा था। जिसे पकड़कर रेलवे मजिस्ट्रेट प्रयागराज की कोर्ट में पुलिस लेकर गई जहां 700 रुपये जुर्माना की धनराशि अदा करने पर जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पुलिस ने उसे भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी भी दी थी। कार्रवाई पर एक नजर

- रेलवे एक्ट की धारा 160 में रेलवे संपत्ति क्षति कर खुद को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाना

- धारा 159, 147 के तहत अनधिकृत रूप से रेलवे क्रासिग के बंद फाटक को पार करना

- धारा 147 प्लेटफार्म में अनधिकृत रूप से बिना टिकट के घूमना

- रेलवे क्रासिग पार करने में दो माह कारावास की सजा व अधिकतम 700 रुपये जुर्माना

- रेलवे संपत्ति को क्षति पहुंचाने पर क्षति का हर्जाना भरने व छह माह कारावास की सजा विगत छह महीने से 50 यात्री रेलवे क्रासिग के बंद फाटक को पार करने में पकड़े गए, लेकिन जुर्माना अदा होने पर कोर्ट से सजा किसी को नहीं हुई। रेलवे संपत्ति क्षति करने के छह मुकदमें दर्ज हैं जिसमें नामजद लोगों का मुकदमा अभी विचाराधीन है जब तक कि आरोपित क्षति हुई रेलवे संपत्ति का जुर्माना न भर दें। समय समय पर रेलवे के नियमों की जानकारी देकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।

- प्रवीण सिंह, आरपीएफ इंस्पेक्टर

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