अब बिना आइडी प्रूफ लिए ट्रेनों में नहीं कर सकते सफर
जागरण संवाददाता फतेहपुर ट्रेन में सफर करते वक्त अब बिना आईडी प्रूफ के यात्री सफर नह
जागरण संवाददाता, फतेहपुर : ट्रेन में सफर करते वक्त अब बिना आईडी प्रूफ के यात्री सफर नहीं कर सकते हैं। यदि सफर किया तो टीटीई सीट रद कर वेटिग वाले यात्री को दे सकता है। रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के नए नियम के अनुसार यात्रियों के लिए ये नियम स्थानीय रेलवे प्रशासन ने अनिवार्य भी कर दिया है।
बताते चलें कि रेलवे स्टेशन में इस समय प्रयागराज, जयपुर-मथुरा एक्सप्रेस, रीवा, पुरुषोत्तम, मेला स्पेशल, जोधपुर हावड़ा, नार्थईस्ट, साप्ताहिक मुंबई स्पेशल, संगम एक्सप्रेस आदि गाड़ियों का स्टापेज दिया गया है। इन ट्रेनों में कोरोना संक्रमण काल में आरक्षण कराते वक्त रेलवे आरक्षण केंद्र में फार्म भरने में आइडी प्रूफ मांगा जाता था। इसी के साथ ई-टिकट कराने वाले यात्रियों को आईडी प्रूफ देना पड़ता था, लेकिन अब स्लीपर, एसी व जनरल कोच में सफर करने वाले प्रत्येक यात्रियों को आईडी प्रूफ लेकर ही सफर करना होगा अन्यथा टीटीई आरक्षित सीट रद कर किसी दूसरे को दे सकता है और उस यात्री को खड़े होकर सफर करना पड़ सकता है।
खास बात ये है कि यात्री आधारकार्ड, पैनकार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ड्राइविग लाइसेंस आदि की फोटो स्टेट कापी लेकर सफर कर रहे हैं तो वह मान्य नहीं होगा। ओरिजनल आईडी ही मान्य होगी। विभागीय कर्मचारियों का कहना था कि अब सफर करते समय यात्री अपने पास ओरिजनल आईडी ही रखकर चलें अन्यथा उन्हें आरक्षित सीट लेने में दिक्कत हो सकती है।
इनसेट- केंद्रीय रेलवे बोर्ड के निर्देश पर अब ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को ओरिजनल र्आडी लेकर ही चलना पड़ेगा अन्यथा आरक्षित कोच में उन्हें सीट मिलने में दिक्कत हो सकती है, भले उनके पास रिजर्वेशन टिकट हो। ये नियम पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। 11 वर्ष से अधिक के बच्चों का भी आईडी प्रूफ लेकर चलें। यदि एक रेल टिकट में छह यात्रियों का रिजर्वेशन है तो उन सभी छह यात्रियों को आइडी प्रूफ लेकर चलना पड़ेगा।
-योगेंद्र राय, पर्यवेक्षक, रेलवे आरक्षण केंद्र