पत्नी के बयान पर दोषी भाइयों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता फतेहपुर विरोधियों ने 58 वर्षीय ससुर हरिशंकर मिश्रा को घेरकर भूमि

By JagranEdited By: Publish:Fri, 23 Jul 2021 09:13 PM (IST) Updated:Fri, 23 Jul 2021 09:13 PM (IST)
पत्नी के बयान पर दोषी भाइयों को उम्रकैद
पत्नी के बयान पर दोषी भाइयों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, फतेहपुर : विरोधियों ने 58 वर्षीय ससुर हरिशंकर मिश्रा को घेरकर भूमि विवाद के चलते लाठी-डंडों से पीटकर मरणासन्न कर दिया था। इनकी अस्पताल में मौत हो गई थी। घटना 15 जुलाई 2015 की असोथर थाने के छिछनी गांव की सुबह आठ बजे की है। इसमें चश्मदीद गवाह पुत्रवधू गीता देवी बयान से मुकर गई थीं, लेकिन दिवंगत की पत्नी लीलावती के बयान पर तीनों दोषी अलदानी मिश्र, राजू मिश्र व दीपू मिश्र पुत्र प्रेम नारायण को उम्रकैद और प्रत्येक को 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुना दी गई। मामले की सुनवाई अपर जिला जज विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने की। सहायक शासकीय अधिवक्ता कल्पना पांडेय ने अदालत में सबूत पेश करते हुए दलीलें रखीं।

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