गुंडा एक्ट में पांच लोग छह माह के लिए जिला बदर

जागरण संवाददाता फतेहपुर अपराधी और दबंग व्यक्ति पंचायत चुनाव में खलल डाल सकते हैं।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 07 Apr 2021 06:12 PM (IST) Updated:Wed, 07 Apr 2021 06:12 PM (IST)
गुंडा एक्ट में पांच लोग छह माह के लिए जिला बदर
गुंडा एक्ट में पांच लोग छह माह के लिए जिला बदर

जागरण संवाददाता, फतेहपुर : अपराधी और दबंग व्यक्ति पंचायत चुनाव में खलल डाल सकते हैं। ऐसे में गुंडा एक्ट में निरुद्ध आरोपियों को जिले से बाहर करने का सिलसिला जारी है। पूर्व में पांच लोगों को जिला बदर किया था, गुरुवार को एडीएम वित्त एवं राजस्व लालता प्रसाद शाक्य ने पांच और गुंडों को जिला बदर कर दिया। एडीएम ने थाना कल्यानपुर के मुरादीपुर गांव निवासी शानू पुत्र रईश, बिदकी कोतवाली क्षेत्र के रानी सागर गांव निवासी सोनू पुत्र नन्ना, इसी कोतवाली क्षेत्र के खजुहा निवासी मिथुन पुत्र अरुण, सेलावन गांव निवासी सोनू सोनकर पुत्र अयोध्या प्रसाद सोनकर तथा किशनपुर थाना क्षेत्र के जलंधरपुर गांव निवासी विजय निषाद के पुत्र गोवर्धन को गुंड़ा एक्ट के तहत पांच अप्रैल से चार अक्टूबर तक के लिए जिला बदर कर दिया। सहायक अभियोजन अधिकारी सुरेंद्र कनौजिया ने इसकी पैरवी की।

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