45 तरह के कर्मकारों का पंजीयन कराकर लाभ से जोड़ें अफसर

जागरण संवाददाता फतेहपुर असंगठित क्षेत्र के 45 तरह के कर्मकारों को श्रम योजनाओं का लाभ

By JagranEdited By: Publish:Mon, 02 Aug 2021 07:25 PM (IST) Updated:Mon, 02 Aug 2021 07:25 PM (IST)
45 तरह के कर्मकारों का पंजीयन कराकर लाभ से जोड़ें अफसर
45 तरह के कर्मकारों का पंजीयन कराकर लाभ से जोड़ें अफसर

जागरण संवाददाता, फतेहपुर : असंगठित क्षेत्र के 45 तरह के कर्मकारों को श्रम योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है, लेकिन पंजीयन के अभाव में यह श्रमिक लाभ से वंचित है। श्रम विभाग, नगर पालिका व पंचायतों के साथ मिलकर असंगठित कर्मकारों का पंजीयन कराकर योजनाओं के लाभ से जोड़ा जाए। यह निर्देश डीएम अपूर्वा दुबे ने असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आहूत बैठक में अफसरों को दिए।

कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार संपन्न हुई बैठक में डीएम ने कहा, ऐसे कर्मकारों का पंजीयन कराने का अभियान चलाया जाए जिन्हें ईपीएफ या ईएसआइ नहीं मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन होने पर अंसगठित क्षेत्र के मजदूरों को सीएम दुर्घटना बीमा योजना, सीएम जन आरोग्य योजना से जुड़ जाएंगे और उनके आश्रित भी उक्त योजनाओं के लिए पात्र बन जाएंगे। बैठक दौरान सहायक श्रमायुक्त सुमित सिंह ने बताया कि श्रमिकों को सरकार की ओर से चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभ पाने के लिए पंजीयन के लिए अधिकतम 50 रुपये का शुल्क एक बार देय है। शुल्क असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल के माध्यम से आनलाइन अथवा चालान के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश अंसगठित कर्मकार कल्याण निधि में जमा किया जा सकता है। बैठक में बीएसए, एआरटीओ, डीपीआरओ एवं सभी ईओ नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत रहे। यह मजदूर उठा सकते हैं पंजीयन का लाभ

अंसगठित क्षेत्र के कर्मकारों के पंजीकरण के लिए 45 प्रकार के कर्मकारों लाभ दिया जा सकता है। इसमें धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले, हाथ ठेला चलाने वाले, फुटकर सब्जी/फल फूल विक्रेता, चाय/चाट ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, हमाल/कुली, जनरेटर/लाइट उठाने वाले, गैरेज कर्मकार, परिवहन में लगे कर्मकार, आटो चालक,सफाई कामगार, ढोल/बाजा बजाने वाले, टेंट हाउस में काम करने वाले, मछुवारा, तांगा/बैल गाड़ी चलाने वाले, अगरबत्ती (कुटीर उद्योग) बनाने वाले, भड़भूंजे, पशुपालन/मत्स्य/मुर्गी/बतक पालन में लगे कर्मकार सहित अन्य भी पंजीयन करा सकते हैं।

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