रात पहर धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर बजाने पर लगी पाबंदी

जागरण संवाददाता फतेहपुर रात के सन्नाटे में लाउडस्पीकर बजाने को आइजी जोन प्रयागराज ने

By JagranEdited By: Publish:Fri, 19 Mar 2021 06:24 PM (IST) Updated:Fri, 19 Mar 2021 06:24 PM (IST)
रात पहर धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर बजाने पर लगी पाबंदी
रात पहर धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर बजाने पर लगी पाबंदी

जागरण संवाददाता, फतेहपुर : रात के सन्नाटे में लाउडस्पीकर बजाने को आइजी जोन प्रयागराज ने पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। डीएम और एसपी को कड़ाई से अनुपालन किए जाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब रात पहर अगर लाउडस्पीकर बजाया गया तो धार्मिक स्थल के जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।

ध्वनि प्रदूषण को कम करने और रात में सोने वाले लोगों की नींद में खलल न पड़े इसके लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। आइजी जोन कवींद्र प्रताप सिंह ने इसका जिम्मा खुद उठाया है। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक के काम के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसकी डीएम और एसपी जांच भी करवाएंगे। एसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि आइजी का निर्देश आ चुका है। इसके लिए सभी सीओ, थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी और हल्का इंचार्ज को आदेश दे दिए गए हैं। जिम्मेदारों के द्वारा शिथिलता पाए जाने पर उन्हें दंड दिया जाएगा।

लाउडस्पीकर लगाने का भी है मानक

धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर लगाए जाने का मानक तय है। कोर्ट के निर्देश पर धार्मिक स्थलों की निगरानी की गई तो इन्हें उतरवाया गया था। इसके बाद प्रशासनिक शिथिलता के चलते फिर से धार्मिक स्थलों में तेज ध्वनि निकालने वाले कई-कई लाउस्पीकर लगाकर कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है।

chat bot
आपका साथी