203 पंचायतों में बीमारी रोकथाम कानून लागू, होगा जुर्माना

जागरण संवाददाता फतेहपुर दो माह से बिदकी तहसील की 20 ग्राम पंचायतें बीमारी से जूझ रहीं

By JagranEdited By: Publish:Sat, 19 Sep 2020 11:26 PM (IST) Updated:Sun, 20 Sep 2020 05:05 AM (IST)
203 पंचायतों में बीमारी रोकथाम कानून लागू, होगा जुर्माना
203 पंचायतों में बीमारी रोकथाम कानून लागू, होगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, फतेहपुर: दो माह से बिदकी तहसील की 20 ग्राम पंचायतें बीमारी से जूझ रहीं हैं, शनिवार को डीएम ने प्रभावित गांवों का दौरा कर सख्त कदम उठा लिए। खजुहा, अमौली व देवमई ब्लाक की 203 ग्राम पंचायतों में बढ़ते संक्रामक रोग को देखते हुए यहां बीमारी रोकथाम कानून लागू कर शक्तियां प्रधान व सचिव को दे दी है।

डीएम संजीव सिंह ने कहा कि अब गांव में गंदगी फैलाने या 50 मीटर के दायरे के अंदर कूड़ा कचरा एकत्रित करने पर जुर्माना व जेल भेजने जैसी कार्रवाई हो सकती है। इसी के बाद डीपीआरओ अजय आनंद ने आदेश जारी कर नियम 203 ग्राम पंचायतों में प्रभावी कर दिया।

लार्वा नष्ट न होना फेर रहा मेहनत में पानी: सीएमओ

सीएमओ डॉ. एसपी अग्रवाल ने कहा कि गांवों में गंदगी और पानी का ठहराव है, इससे मच्छर का लार्वा पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पा रहा। हम अभियान चलकर लार्वा नष्ट करते हैं दूसरे दिन फिर मच्छर पनपने लगते हैं।

सफाई कर्मचारियों का रोस्टर लागू

जिला पंचायत राज अधिकारी ने बिदकी तहसील के बीमारी प्रभावित गांवों में 20-20 सफाई कर्मचारियों की टोली लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानों व सचिवों को भी सफाई कर्मचारियों को सहयोग के रूप में कूड़ा फेंकने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली उपलब्ध कराने को कहा।

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