एमईएस भोजनालय संचालकों के खिलाफ मुकदमे की संस्तुति

जागरण संवाददाता फर्रुखाबाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की छापेमारी के दौरान पंजीकरण न दि

By JagranEdited By: Publish:Tue, 07 Dec 2021 08:16 PM (IST) Updated:Tue, 07 Dec 2021 08:16 PM (IST)
एमईएस भोजनालय संचालकों के खिलाफ मुकदमे की संस्तुति
एमईएस भोजनालय संचालकों के खिलाफ मुकदमे की संस्तुति

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की छापेमारी के दौरान पंजीकरण न दिखा सकने पर एमईएस भोजनालय संचालकों के खिलाफ मुकदमे की संस्तुति की गई है। वहीं पूर्व में लिए गए छह नमूने फेल होने पर संबंधित विक्रेताओं पर भी न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति दी गई है।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छावनी क्षेत्र स्थित ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (एमईएस) कार्यालय के भोजनालय रेस्टोरेंट में जांच के दौरान संचालक खाद्य विभाग का पंजीकरण नहीं दिखा सके। इसी के चलते फर्म के तीनों पार्टनर अजय कुमार शुक्ला निवासी न्यू नवदिया, अल्का दुबे पत्नी संजीव दुबे, निवासी गुरऊ शादीनगन, पखना मोहम्मदाबाद व पारूल गुप्ता पत्नी बृजकिशोर गुप्ता, निवासी कैंट, फतेहगढ़ के विरुद्ध मुकदमे की स्वीकृति दी गई है। अधिकारी अभिहित अधिकारी सैयद शाहनवाज हैदर आबिदी ने बताया कि प्रवर्तन कार्रवाई में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिजेंद्र कुमार, विमल कुमार व आशीष कुमार वर्मा शामिल रहे। अभिहित अधिकारी ने बताया कि दुबरी चिलसरा स्थित गौरव कुमार की दुकान लिए मिश्रित दूध, अरोरा एग स्टोर से पैक्ड दूध, खुदागंज बाजार स्थित संदीप कुमार की दुकान से पनीर, तलैया लेन फतेहगढ़ स्थित मा वैष्णों मेडिकल एजेंसी से फूड सप्लीमेंट प्रोटीन पाउडर, पल्ला बाजार स्थित पवन सक्सेना की दुकान से छेना की मिठाई और बलीपुर याकूतगंज स्थित धर्मेंद्र कुमार की दुकान से लिए छुआरे के नमूने जांच में फेल हो गए हैं। इन सभी विक्रेताओं के खिलाफ सक्षम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने की संस्तुति की गई है।

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