वैवाहिक समारोह में धरे रह गए कोविड-19 का प्रोटोकॉल

जागरण संवाददाता फर्रुखाबाद कोरोना की दूसरी लहर तेज होते देख सरकार ने वैवाहिक समारो

By JagranEdited By: Publish:Fri, 27 Nov 2020 10:51 PM (IST) Updated:Fri, 27 Nov 2020 10:51 PM (IST)
वैवाहिक समारोह में धरे रह गए कोविड-19 का प्रोटोकॉल
वैवाहिक समारोह में धरे रह गए कोविड-19 का प्रोटोकॉल

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : कोरोना की दूसरी लहर तेज होते देख सरकार ने वैवाहिक समारोह में कुछ रियायतों के साथ मेहमानों की संख्या निर्धारित कर दी है, लेकिन लोगों ने वैवाहिक समारोह में सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाईं। वैवाहिक समारोह में जमकर भीड़ हुई। इस दौरान इक्का-दुक्का जागरूक लोग ही मास्क लगाए दिखाई दिए।

गुरुवार को बड़ी सहालग थी। शायद ही शहर का कोई होटल या गेस्ट हाउस ऐसा नहीं था, जहां वैवाहिक समारोह का आयोजन न हो। कई स्थानों पर बेतहाशा भीड़ उमड़ी तो सरकार के केवल 100 लोगों के ही शामिल होने के आदेश की धज्जियां उड़ गईं। जबकि कोविड-19 के संबंध में सरकार ने आदेश दिए हैं कि वैवाहिक समारोह की किसी से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आयोजन के दौरान कोविड-19 का प्रोटोकाल अति आवश्यक है। विवाह समारोह में 100 मेहमानों तक की छूट है। इसमें बैंड और कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। कोई भी पुलिस अधिकारी अनुमति का बहाना बनाकर किसी को परेशान नहीं कर सकता है।

होटल-गेस्ट होंगे सीज

सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार ने बताया कि वैवाहिक समारोह में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जिस होटल और गेस्ट हाउस में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन होते पाया जाएगा, उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि समारोह का आयोजक उसी को माना जाएगा। शादी समारोहों में कोविड नियमों का पालन कराएंगे गेस्ट हाउस संचालक

संवाद सहयोगी, कायमगंज : कोतवाली में हुई बैठक में उप जिलाधिकारी ने गेस्ट हाउस, बरात घर व होटल संचालकों को निर्देशित किया कि वह शादी समारोहों में कोविड नियमों का पालन कराएंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे समारोहों के लिए पुलिस व प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। सिर्फ संबंधित थाने को कार्यक्रम होने की लिखित सूचना देनी होगी।

उपजिलाधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि शासन ने स्पष्ट किया है कि शादी समारोहों में किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। सिर्फ आयोजक को यह व्यवस्था रखनी है कि एक ही समय में 100 से अधिक लोग जमा न हो सकें। उनके जाने पर दूसरे लोग शामिल हो सकते हैं। बैंड वाले, कैटर्स व अन्य कर्मचारी इन एक सौ लोगों में नहीं गिने जाएंगे। पुलिस उपाधीक्षक राजवीर सिंह गौर व प्रभारी निरीक्षक विनयप्रकाश राय ने कहा कि सभी गेस्ट हाउस संचालक अपने अपने परिसरों में व गेट पर आवश्यक रूप से सीसी कैमरे लगवा लें। डीजे निश्चित साउंड पर रात के दस बजे तक ही बजे। बैठक में 14 में से दस गेस्ट हाउस संचालक शामिल हुए।

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