एससीएसटी एक्ट की धारा बढ़ाने का आदेश

नटराज नर्सिंग होम में आपरेशन के दौरान महिला की मौत के मामले अपर पुलिस महानिदेशक प्रेमप्रकाश ने नर्सिंग होम प्रबंधक चिकित्सक व कर्मियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गैर इरादतन हत्या और एससीएसटी एक्ट की धारा बढ़ाने के आदेश दिए

By JagranEdited By: Publish:Thu, 05 Dec 2019 10:42 PM (IST) Updated:Fri, 06 Dec 2019 06:08 AM (IST)
एससीएसटी एक्ट की धारा बढ़ाने का आदेश
एससीएसटी एक्ट की धारा बढ़ाने का आदेश

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : नटराज नर्सिंग होम में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत के मामले अपर पुलिस महानिदेशक प्रेमप्रकाश ने नर्सिंग होम प्रबंधक, चिकित्सक व कर्मियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गैर इरादतन हत्या और एससीएसटी एक्ट की धारा बढ़ाने के आदेश दिए।

पुलिस लाइन स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर गुरुवार को अपर पुलिस महानिदेशक प्रेमप्रकाश ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान शहर के लालदरवाजा निवासी देशप्रेमी गिहार अपने पिता बबलू, पुत्री व इंद्रभान के साथ एडीजी के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि विगत 23 नवंबर को पत्नी पार्वती को आशा बहू सरिता प्रसव पीड़ा के लिए लोहिया अस्पताल की कहकर ले गई थी, लेकिन आशा बहू लोहिया अस्पताल की जगह नटराज नर्सिंग होम ले गई। वहां पर नर्सिंग होम प्रबंधक संदीप, डॉ. कल्पना ने बगैर पूछे आपरेशन कर दिया। अधिक खून बहने से पार्वती की मौत हो गई। विरोध करने पर आशा बहू और प्रबंधक, चिकित्सक ने जातिसूचक गाली गलौज करते हुए नर्सिंग होम से निकाल दिया। शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमे को एक्सीडेंट की धारा में दर्ज कर मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। कोतवाल भी उनकी नहीं सुन रहे हैं। इस पर एडीजी ने नाराजगी जताते हुए सीओ सिटी मन्नीलाल गौड़ को मुकदमे में एक्सीडेंट की जगह गैर इरादतन हत्या, एससीएसटी एक्ट की धारा बढ़ाकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए।

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