गनर की हत्या कर कारबाइन लूटने में अभियुक्त को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता फर्रुखाबाद पूर्व सभासद के गनर का अपहरण कर कारबाइन लूटने एवं हत्या कर

By JagranEdited By: Publish:Thu, 21 Oct 2021 05:49 PM (IST) Updated:Thu, 21 Oct 2021 06:08 PM (IST)
गनर की हत्या कर कारबाइन लूटने में अभियुक्त को आजीवन कारावास
गनर की हत्या कर कारबाइन लूटने में अभियुक्त को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : पूर्व सभासद के गनर का अपहरण कर कारबाइन लूटने एवं हत्या कर शव गायब करने के आरोप में 19 वर्ष पूर्व मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में एंटी डकैती न्यायालय के विशेष न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

फतेहगढ़ पुलिस लाइन में तैनात सिपाही वीरेंद्र सिंह राठौर की पत्नी कमलेश कुमारी ने 28 जुलाई 2002 को शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि उनके पति वीरेंद्र सिंह राठौर पूर्व सभासद सुधांशु दत्त द्विवेदी की सुरक्षा में तैनात थे। वह घर से ड्यूटी पर गए थे, लेकिन काफी समय तक वापस नहीं लौटे। उन्होंने सुधांशु दत्त द्विवेदी, उनके वाहन चालक राजू व दूसरे गनर शारदानंद पांडेय के खिलाफ पति के अपहरण की आशंका जताई थी। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन कोतवाली प्रभारी राधाकृष्ण शर्मा ने 12 दिसंबर 2003 को जनपद शाहजहांपुर थाना सिधौली के गांव कीरतपुर निवासी अशोक कुमार त्रिपाठी, शहर कोतवाली के मुहल्ला बढ़पुर निवासी दिनेश कुमार उर्फ लल्ला, अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव अमैयापुर निवासी अजय ठाकुर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जिसमें कहा गया कि गनर वीरेंद्र सिंह राठौर को आरोपित अपहरण कर सीतापुर ले गए। वहां उसकी हत्या कर शव नदी में बहा दिया। लूटी हुई कारबाइन, अन्य सामान व घटना में इस्तेमाल किया गया वाहन पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर गंगा की कटरी से बरामद किया। इस मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिनाथ सिंह, अखिलेश कुमार, केके पांडेय व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद एंटी डकैती न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने अजय ठाकुर को दोषी करार देते हुए अपहरण में पांच वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, हत्या में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना, साक्ष्य मिटाने में पांच वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा गनर से कारबाइन व अन्य सामान लूटने के आरोप में दो वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा से भी दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए। वहीं मुकदमा विचारण के दौरान आरोपित अशोक कुमार त्रिपाठी की मौत हो गई। आरोपित दिनेश कुमार उर्फ लल्ला को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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