गोलक लूटने में सात के खिलाफ एफआइआर के आदेश

जासं फर्रुखाबाद थाना मऊदरवाजा के गांव गढि़या ढिलावल निवासी परचून दुकानदार से मारपीट कर

By JagranEdited By: Publish:Tue, 27 Jul 2021 09:19 PM (IST) Updated:Tue, 27 Jul 2021 09:19 PM (IST)
गोलक लूटने में सात के खिलाफ एफआइआर के आदेश
गोलक लूटने में सात के खिलाफ एफआइआर के आदेश

जासं, फर्रुखाबाद : थाना मऊदरवाजा के गांव गढि़या ढिलावल निवासी परचून दुकानदार से मारपीट कर उसकी गोलक लूट जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश ने पिता-पुत्रों समेत सात लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

परचून दुकानदार अजय पाल शाक्य की ओर से विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) के न्यायालय में दायर याचिका में कहा था कि विगत 19 जून को वह अपनी दुकान पर बैठा था, तभी कन्हैयालाल व उनके पुत्रों रंजीत और संजीव के अलावा छोटेलाल व उनके पुत्र बंगू और मनीष पुत्र रघुवीर व सुरेश पुत्र हीरालाल ने एकराय होकर उनकी दुकान पर हमला बोल उनके साथ जमकर मारपीट की। जान से मारने की नीयत से दुकान से खींचकर ले जाने लगे। बचाने आई पुत्री व भाई को भी घायल कर दिया और दुकान में रखी गोलक से 2470 रुपये लूट ले गए। विशेष न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद थानाध्यक्ष मऊदरवाजा को आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और एक सप्ताह के भीतर एफआइआर की कापी उनके न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।

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