महिला जिपं सदस्य सहित तीन के शस्त्र लाइसेंस निरस्त

जागरण संवाददाता फर्रुखाबाद जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने जानलेवा हमले के आरोपित रहे छात्र

By JagranEdited By: Publish:Tue, 28 Sep 2021 05:40 PM (IST) Updated:Tue, 28 Sep 2021 05:40 PM (IST)
महिला जिपं सदस्य सहित तीन के शस्त्र लाइसेंस निरस्त
महिला जिपं सदस्य सहित तीन के शस्त्र लाइसेंस निरस्त

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने जानलेवा हमले के आरोपित रहे छात्र नेता की जिला पंचायत सदस्य पत्नी सहित तीन लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। वहीं चार शातिरों को अपराधिक रिकार्ड के आधार पर गुंडा घोषित करते हुए जिला बदर किए जाने के आदेश कर दिए हैं।

छात्र नेता आदित्य कुमार राठौर की पत्नी पूनम राठौर वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। विगत 15 अप्रैल को उनके नाम जारी रिवाल्वर के लाइसेंस को जिलाधिकारी ने निलंबित कर दिया था। पुलिस अधीक्षक ने उनके पति एके राठौर के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज होने के चलते उनकी पत्नी पूनम राठौर का लाइसेंस निरस्त किए जाने की संस्तुति की थी। डीएम ने पूनम को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर डीएम ने पूनम राठौर का रिवाल्वर का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। इसी प्रकार भोपत नगला निवासी हेमंत शाक्य और कटरी गंगपुर निवासी पातीराम के भी डबल बैरल बंदूकों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव तिलौंठ निवासी महिपाल सिंह व राजेश, मऊदरवाजा थाने के गांव खंदिया अहमद खां निवासी विकास यादव और थाना नवाबगंज के गांव बबना निवासी सुनील कुमार को गुंडा घोषित करते हुए छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है।

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